

14 आराजी नंबरों में दर्ज जमीन कुर्क
अतीक ने अपराध से अर्जित धन से खरीदी जमीनें
पुलिस आयुक्त न्यायालय के आदेशनुसार की गई कुर्की की कार्रवाई
Atiq Ahmed Proxy-held Assets Action: माफिया अतीक अहमद की कथित बेनामी अचल संपत्ति के खिलाफ कार्रवाई करते हुए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने 14 आराजी नंबरों में दर्ज जमीन कुर्क कर ली। कैंट और एयरपोर्ट थाने की पुलिस ने राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के साथ मौजा भीटी, ताल्लुका असदुल्लापुर, तहसील सदर में यह कार्रवाई की। पुलिस के मुताबिक, संबंधित जमीन अपराध से अर्जित धन से खरीदी गई थी और दूसरे व्यक्ति के नाम पर दर्ज कराई गई थी।
पुलिस के अनुसार, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 14(1) के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश पुलिस आयुक्त न्यायालय ने 27 जुलाई 2026 को पारित किया था। यह आदेश वाद संख्या सीपी 2026004 (N)/2026 में दिया गया था। इसी के अनुपालन में जमीन कुर्क करने की कार्रवाई की गई।
पुलिस का आरोप है कि अतीक अहमद ने अपने प्रभाव और दबदबे का इस्तेमाल कर लोगों को डराया-धमकाया और अपराध से अर्जित धन से जमीनें खरीदीं। पुलिस के मुताबिक, इनमें कुछ जमीनें अनुसूचित समाज के व्यक्ति मदन लाल भारतीया के नाम पर दर्ज कराई गई थीं। जांच में इन्हें अतीक अहमद की कथित बेनामी संपत्ति बताया गया है।
पुलिस की ओर से जारी विवरण के मुताबिक, कुर्क की गई संपत्ति में आराजी संख्या 592, 133, 594 और 591 के एक-छठे हिस्से के अलावा आराजी संख्या 568, 485, 489 मि., 469, 598 और 138 के एक-पांचवें हिस्से की जमीन शामिल है। इसके साथ ही आराजी संख्या 488, 566, 587 और 558 में दर्ज जमीन भी कुर्क की गई।
आराजी संख्या 138 में कुल 0.2970 हेक्टेयर जमीन में से 0.0594 हेक्टेयर हिस्से को कुर्क किया गया है। पुलिस के जारी विवरण में कुल 14 आराजी नंबरों में दर्ज संपत्ति पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी दी गई है। पुलिस के मुताबिक, कुर्की की कार्रवाई न्यायालय के आदेश के अनुपालन में की गई।
कार्रवाई में कैंट थाना प्रभारी अमर नाथ राय, उपनिरीक्षक रविंद्र कुमार, हेड कांस्टेबल तुफैल खान और कांस्टेबल रितेश प्रसाद शामिल रहे। एयरपोर्ट थाने की पीपलगांव चौकी के प्रभारी उपनिरीक्षक कुमार गौरव सिंह और कांस्टेबल रविंद्र सिंह ने भी कार्रवाई में हिस्सा लिया। राजस्व विभाग की ओर से क्षेत्रीय लेखपाल प्रतीक पांडेय मौजूद रहे।