अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, शस्त्र लाइसेंस मामले में गिरफ्तारी पर रोक

Afzal Ansari High Court: गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को हाईकोर्ट से शस्त्र लाइसेंस मामले में अंतरिम राहत मिली और FIR पर सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाते हुए अगली सुनवाई 10 अगस्त तय की है।
Allahabad High Court Grants Interim Relief to Afzal Ansari, Stays Arrest in Arms Licence Case
अफजाल अंसारी - इलाहाबाद हाईकोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)
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Stay Order On Arrest Of Afzal Ansari: गाजीपुर से सांसद और दिवंगत बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने गाजीपुर में शस्त्र लाइसेंस से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर पर सुनवाई करते हुए अफजाल अंसारी और अन्य लोगों की गिरफ्तारी पर अंतरिम रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी।

आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत की जा रही थी कार्रवाई

गाजीपुर में अफजाल अंसारी समेत अन्य लोगों के खिलाफ शस्त्र लाइसेंसों की मूल फाइलें गायब कराने और फर्जी पते पर शस्त्र लाइसेंस हासिल करने के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस मामले में आर्म्स एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत कार्रवाई की जा रही है। एफआईआर दर्ज होने के बाद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर को रद्द किए जाने की मांग की थी।

याचिका पर सुनवाई के दौरान अफजाल अंसारी की ओर से अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने पक्ष रखा। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए अफजाल अंसारी और अन्य याचिकाकर्ताओं की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। हालांकि, अदालत ने मुकदमे की कार्यवाही पर कोई रोक नहीं लगाई है और स्पष्ट किया है कि मामले की सुनवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

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10 अगस्त को होगी अगली सुनवाई

अधिवक्ता उपेन्द्र उपाध्याय ने बताया कि न्यायालय ने फिलहाल अंतरिम संरक्षण प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी, जिसमें याचिका पर आगे की सुनवाई की जाएगी।

हाईकोर्ट के इस आदेश से फिलहाल अफजाल अंसारी और अन्य लोगों को राहत मिल गई है। हालांकि, यह राहत अंतरिम है और मामले का अंतिम फैसला न्यायालय की आगामी सुनवाई के बाद होगा। ऐसे में अब सभी की निगाहें 10 अगस्त को होने वाली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां एफआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी।

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