Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘अखिलेश भैया से बात हो गई है…’, वाले बयान पर अब्बास अंसारी को 2 साल की सजा, दरोगा ने दर्ज करवाई थी FIR

सुहदेव भारतीय समाज पार्टी के मऊ से विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई है। 2022 के विधानसभा चुनाव प्रचार में उन्होंने अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी।

  • By Saurabh Pal
Updated On: May 31, 2025 | 03:08 PM

अब्बास अंसारी, अखिलेश यादव (फोटो-सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

मऊः पूर्व सांसद व बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी के बेटे विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही उनपर 3000 रुपये का जुर्माना भी लगा है। कोर्ट ने 2022 विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मऊ में भड़काऊ भाषण का दोषी पाया है। मामले की सुनवाई मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह कर रहे थे।

वहीं इस मामले में अब्बास अंसारी के साथ मंसूर अंसारी भी दोषी पाए गए हैं। कोर्ट ने मंसूर को 6 महीने की कैद व 1 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (SBSP) के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है।

क्या बोले थे अब्बास अंसारी?

सम्बंधित ख़बरें

भारत नहीं, दुश्मन देश में है हनुमान जी की सबसे अनोखी मूर्ति! जानें हजारों साल पुरानी कहानी- VIDEO

अमिताभ बच्चन के घर पर CM योगी का बुलडोजर! ढह जाएगी बाबूजी की यादों वाली लाइब्रेरी- VIDEO

30 बुलडोजर, भारी पुलिस बल और फैज-ए-इलाही मस्जिद, दिल्ली में हुई इस कार्रवाई की पूरी कहानी- VIDEO

आरक्षण का फायदा उठाया…तो जनरल कैटेगरी में नहीं मिलेगी सीट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सबसे बड़ा फैसला

गौरतलब है कि विधानसभा 3 मार्च 2022 को चुनाव प्रचार के दौरान मंच से अब्बास अंसारी ने कहा था कि ” सरकार बनने वाली है। 6 महीने तक किसी अधिकारी का ट्रांसफर नहीं होगा। पहले यहीं हिसाब होगा। इसके बाद ट्रांसफर होगा। जो एक प्रकार से अधिकारियों को सीधी धमकी दी थी। इतना ही नहीं उन्होंने कहा था कि “अखिलेश भैया से बात हो गई है।” इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब-इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी।

किन धाराओं में दर्ज हुआ था केस?

अब्बास अंसारी पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की निम्नलिखित 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था, इनमें धारा 506 (आपराधिक धमकी), धारा 171F (चुनाव में गलत प्रभाव डालना), धारा 186 (सरकारी कार्य में बाधा), धारा 189 (सरकारी सेवक को धमकाना), धारा 153A (दो समुदायों में वैमनस्य फैलाना), धारा 120B (आपराधिक साजिश) शामिल है।

अब्बास अंसारी को दो साल की सजा का मामला इसलिए अहम क्योंकि न केवल वह विधायक हैं। बल्कि उनका परिवार सियासी रसूख रखता है। पूर्वांचल के कई जिलों मुख्तार अंसारी के परिवार को सियासी प्रभाव है। 2022 में चुनाव अब्बास अंसारी भले ही सुभासपा से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन उम्मीदवार वह समाजवादी पार्टी के ही थे।

Mla abbas ansari sentenced to 2 years in hate speech case

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 31, 2025 | 02:46 PM

Topics:  

  • Akhilesh Yadav
  • Latest News
  • Uttar Pradesh News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.