मेरठ के नीला ड्रम हत्याकांड में बड़ा फैसला, मुस्कान और साहिल दोषी करार; कब होगा सजा का ऐलान?

Meerut Blue Drum Case: मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत नीला ड्रम हत्याकांड में जिला अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। करीब 13 महीने की सुनवाई 22 गवाहों के बयान दर्ज हुए है।
Meerut Blue Drum Murder Case: Muskan Rastogi Sahil Shukla Convicted in Saurabh Rajput Murder
मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला (सोर्स- फोटो नवभारत)
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Saurabh Rajput Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ में चर्चित सौरभ हत्याकांड में निचली अदालत ने अपना अहम फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। बता दें कि मुस्कान ने पति सौरभ की हत्या कर शव के कई टुकड़े कर दिए थे। इतना हीं नहीं उसने अपने पति को नीले ड्रम में भर दिया था। उसके ऊपर से उसमें सीमेंट का घोल डाल दिया था। इसी मामले को लेकर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया है।

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जेल पूजा-पाठ में करती है मुस्कान

मेरठ जेल प्रभारी ने बताया कि अदालत के फैसले से पहले मुस्कान ने पूजा-पाठ शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ मुस्काल रामायण का भी प्रतिदिन पाठ करती है। इतना ही नही मुस्कान ने भगवान शिव की भी पूजा शुरू कर दी है। तो दूसरी तरफ साहिल ने जेल में अपने साथ बंद अन्य कैदियों से बातचीत बंद कर दी है।

दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग

बता दें कि पीडि़त पक्ष ने मुस्कान और प्रेमी साहिल दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की है जबकि बचाव पक्ष ने आरोपों से इनकार किया है। वहीं, सौरभ राजपूत के परिवार की ओर से अदालत में पेश हुए गवाहों में उनकी मां और भाई भी शामिल हैं। परिवार की ओर से मामले में अधिकतम सजा की मांग की गई है। सौरभ की मां ने कहा है कि बेटे की हत्या के मामले में उन्हें कड़ी से कड़ी सजा की उम्मीद है। सौरभ के भाई ने भी अदालत में गवाही दी।

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परिवार का कहना है कि इस फैसले का उन्हें लंबे समय से इंतजार था। वहीं, फैसले को देखते हुए मेरठ कचहरी परिसर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है। पुलिस की तैनाती और आने-जाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है। फैसले के दौरान दोनों पक्षों के लोग और आरोपी अदालत में मौजूद रहेंगे।

प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर की थी पति की हत्या

गौरतलब है कि ब्रह्मपुरी में मुस्कान रस्तोगी ने अपने प्रेमी साहिल शुक्ला के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। 18 मार्च 2025 को इंद्रानगर निवासी सौरभ के भाई बबलू ने ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस मामले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने फैसले के लिए 30 सितंबर की तिथि निर्धारित की है। सौरभ की हत्यारोपी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को न्यायालय में पेश करना एक बार फिर चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। उन्हें बुधवार रात तक जिला कारागार से तलब नहीं किया गया।

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