

मेरठ की अदालत ने सौरभ राजपूत हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल को मौत की सजा सुनाई।
30 सितंबर को दोनों को दोषी ठहराया गया था, जबकि सजा पर फैसला 14 अक्टूबर को आया।
करीब 13 महीने चले ट्रायल में 126 तारीखों पर सुनवाई और 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज हुए।
Meerut Blue Drum Murder Case: उत्तर प्रदेश के मेरठ के चर्चित नीले ड्रम हत्याकांड में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। पति सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में दोषी मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल को फांसी की सजा सुनाई गई है। दोनों आरोपियों को जिला जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया था।
इस मामले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने 30 सितंबर को मुस्कान और साहिल को दोषी ठहराया था। इसके बाद अदालत ने सजा सुनाने के लिए 14 अक्टूबर की तारीख तय की थी।
सौरभ राजपूत हत्याकांड का ट्रायल जुलाई 2025 में शुरू हुआ था। करीब 13 महीने तक चली कानूनी प्रक्रिया के दौरान 126 तारीखों पर सुनवाई हुई। इस दौरान 22 से अधिक गवाहों के बयान दर्ज किए गए। आखिरकार, अदालत ने दोनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए मौत की सजा सुनाई।
सौरभ राजपूत के परिवार ने अदालत से दोनों दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की थी। सौरभ के भाई राहुल ने कहा था कि परिवार को शुरू से न्याय मिलने की उम्मीद थी। उन्होंने कहा कि उनकी मांग थी कि भाई की हत्या करने वालों को सख्त से सख्त सजा मिले।
सौरभ राजपूत हत्याकांड पिछले साल मार्च में सामने आया था। सौरभ का शव उसके घर में एक नीले ड्रम के अंदर मिला था। पुलिस ने इस मामले में उसकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और मुस्कान के प्रेमी साहिल को गिरफ्तार किया था।
आरोप था कि दोनों ने सौरभ की हत्या करने के बाद उसके शव को नीले ड्रम में छिपा दिया था। इस घटना ने देशभर में लोगों का ध्यान खींचा था। पुलिस ने 19 मार्च 2025 को मुस्कान रस्तोगी और साहिल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।