Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • मध्य प्रदेश
  • विदेश
  • चुनाव
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

राहुल गांधी के खिलाफ FIR वाली याचिका खारिज, इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली बड़ी राहत

Rahul Gandhi Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश की मांग वाली याचिका खारिज को खारिज कर दिया है। न्यायालय की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: May 01, 2026 | 03:19 PM

राहुल गांधी (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Allahabad High Court on Rahul Gandhi: इलाहाबाद हाईकोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर के आदेश की मांग वाली याचिका खारिज को खारिज कर दिया है। उच्च न्यायालय की सिंगल बेंच ने राहुल गांधी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज किया है।

गौरतलब है कि कि 15 जनवरी 2025 को राहुल गांधी के एक बयान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए जाने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की गई थी। अदालत ने 8 अप्रैल को याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था।

कोर्ट ने 8 अप्रैल को सुरक्षित रखा था फैसला

बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देते हुए उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। सिमरन गुप्ता नाम की एक महिला की तरफ से दायर की गई इस याचिका पर न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने फैसला सुनाया है। इससे पहले मामले में न्यायमूर्ति विक्रम डी. चौहान ने याचिकाकर्ता के वकील तथा राज्य सरकार के वकील की दलीलें सुनने के बाद 8 अप्रैल को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। याचिकाकर्ता सिमरन गुप्ता की तरफ से संभल की एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ ये याचिका दायर की गई थी।

सम्बंधित ख़बरें

काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में जूता पहन कर गए पीएम मोदी! सुप्रिया श्रीनेत ने किया कटाक्ष, आखिर सच क्या है?

MVA में ‘2028’ का मास्टरस्ट्रोक: अंबादास दानवे की उम्मीदवारी के बदले कांग्रेस ने पक्की की अपनी दो सीटें

गौ प्रतिष्ठा पर शंकराचार्य ने वाराणसी में भरी हुंकार; कहा- किसी सरकार ने नहीं किया सनातन भावना का सम्मान

‘2027 में BJP का चेहरा नहीं होंगे योगी आदित्यनाथ’, सपा प्रमुख अखिलेश का बड़ा दावा; यूपी में सियासी हलचल तेज

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, संभल की कोर्ट ने 2025 में राहुल गांधी की कथित विवादित टिप्पणी को लेकर उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली अर्जी खारिज कर दी थी। याचिकाकर्ता ने कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

यह भी पढ़ें- पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत! इन शर्तों पर मिली जमानत, असम CM की पत्नी ने दर्ज कराया था मामला

याचिकाकर्ता के अनुसार, राहुल गांधी ने 2025 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था, ”हम भाजपा, RSS और भारत सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं।” याचिकाकर्ता की तरफ से कहा गया कि इस टिप्पणी से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत हुईं क्योंकि राहुल गांधी की टिप्पणी देशद्रोह के समान है।

Allahabad high court dismissed petition seeking fir against rahul gandhi

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: May 01, 2026 | 03:19 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Rahul Gandhi
  • Uttar Pradesh

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.