Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी न्यूज़
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

गाड़ी बिकने के बाद हुआ एक्सीडेंट…फिर भी रजिस्टर्ड ओनर ही देगा हर्जाना, इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

Allahabad High Court: इलाहाबाद HC ने एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में यह साफ किया है कि अगर कोई गाड़ी बेच दी गई है, लेकिन आरसी में पुराने मालिक का नाम दर्ज है तो दुर्घटना होने पर मुआवजा वही भरेगा।

  • Written By: अभिषेक सिंह
Updated On: Feb 07, 2026 | 10:03 PM

इलाहाबाद हाई कोर्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक मोटर दुर्घटना मुआवजे के मामले में यह साफ किया है कि अगर कोई गाड़ी बेच दी गई है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड में अभी भी पिछले मालिक का नाम है, तो दुर्घटना होने पर मुआवजा देने के लिए वही रजिस्टर्ड मालिक जिम्मेदार होगा।

यह आदेश इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस संदीप जैन ने दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी की अपील भी खारिज कर दी और कर्मचारी मुआवजा कमिश्नर के आदेश को बरकरार रखा। चलिए जानते हैं कि यह पूरा मामला क्या है…

आखिर क्या है यह पूरा मामला?

दरअसल, 26 फरवरी 2015 को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में एक दर्दनाक सड़क दुर्घटना हुई थी। इस दुर्घटना में कार ड्राइवर धर्मवीर की मौत हो गई थी। कर्मचारी मुआवजा कमिश्नर मुरादाबाद ने मृतक के परिवार को 8,26,495 रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया था।

सम्बंधित ख़बरें

9 साल बाद राहत: ‘बुजुर्गों का देश’ दक्षिण कोरिया फिर से चहका, जन्म दर में ऐतिहासिक सुधार के संकेत

जिस इमारत को गिरा रहा था बुलडोजर…ड्राइवर के लिए वही बन गई काल, UP से सामने आया ‘मौत’ का लाइव VIDEO

‘घूसखोर पंडत’ विवादों में अखिलेश यादव भी कूद पड़े…भाजपा को कहा गिरगिट, जमकर हुए हमलावर

मतदान से पहले तारिक रहमान का आखिरी दांव…जारी किया BNP का घोषणापत्र, नौकरी से लेकर भारत पर किए बड़े वादे

इंश्योरेंस कंपनी दी थी चुनौती

इंश्योरेंस कंपनी ने इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी और तर्क दिया कि गाड़ी के असली मालिक राकेश ने दुर्घटना से पहले कार निर्भय कुमार को बेच दी थी, इसलिए मालिक-कर्मचारी का रिश्ता खत्म हो गया था और कंपनी जिम्मेदार नहीं थी। लेकिन कोर्ट ने पाया कि दुर्घटना की तारीख पर गाड़ी का रजिस्ट्रेशन अभी भी राकेश के नाम पर था।

रजिस्टर्ड मालिक ही देगा मुआवजा

सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि मुआवजे के दावेदार को गाड़ी के बाद के ट्रांसफर की चेन को ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। कानूनी तौर पर रजिस्टर्ड मालिक और उनकी इंश्योरेंस कंपनी जिम्मेदार होंगे। कंपनी ने यह भी दावा किया कि ड्राइवर के लिए कोई अलग प्रीमियम नहीं दिया गया था, लेकिन रिकॉर्ड से पता चला कि IMT 29 के तहत दो कर्मचारियों के लिए 50 रुपये का प्रीमियम दिया गया था।

यह भी पढ़ें: ‘घूसखोर पंडत’ विवादों में अखिलेश यादव भी कूद पड़े…भाजपा को कहा गिरगिट, जमकर हुए हमलावर

कोर्ट ने कहा कि एक प्राइवेट गाड़ी में ड्राइवर मुख्य कर्मचारी होता है, इसलिए उसे इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कवर माना जाएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDAI) के 2023 के एक सर्कुलर का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि IMT 29 कवर अब प्राइवेट कार पॉलिसियों में अनिवार्य रूप से शामिल है जो ड्राइवरों को सुरक्षा प्रदान करता है। कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए कोई ठोस कानूनी आधार नहीं था। इसने इंश्योरेंस कंपनी को दावेदारों को 17,94,718 रुपये का मुआवजा ब्याज सहित देना होगा।

Allahabad high court decision registered owner to pay compensation after vehicle sale accident

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Feb 07, 2026 | 10:03 PM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Latest News
  • Legal News
  • Uttar Pradesh News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.