Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़
  • वायरल
  • अन्य
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • करियर
    • धर्म
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • ICC Women’s Cricket World Cup |
  • Sonam Wangchuck |
  • Dussehra 2025 |
  • Bihar Assembly Election 2025 |
  • Weather Update |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

मानव शर्मा सुसाइड केस में आरोपियों को इलाहाबाद HC से तगड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज

आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका को खारिज किया है।

  • By राहुल गोस्वामी
Updated On: Mar 13, 2025 | 10:37 AM

मानव शर्मा, (सोर्स- सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

प्रयागराज: जहां एक  तरफ बीते बुधवार को आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट से इन आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका को खारिज किया है। इस बाबत कोर्ट ने मृतक मानव शर्मा की सुसाइड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर याचिका खारिज कर दी।

जानकारी दें कि, खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निपेंद्र कुमार शर्मा और तीन अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ आगरा के थाना सदर बाजार में बीएनएस की धारा 108 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने निपेंद्र कुमार शर्मा और तीन अन्य की रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।

देश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें

याचिकाकर्ताओं ने उक्त प्राथमिकी रद्द करने की प्रार्थना के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी। उल्लेखनीय है कि टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने अपनी पत्नी निकिता शर्मा द्वारा कथित उत्पीड़न किए जाने के कारण डिफेंस कालोनी में 24 फरवरी की सुबह फांसी लगा ली थी। मानव शर्मा के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने निकिता शर्मा, उसके पिता निपेंद्र शर्मा, मां और दो अन्य के खिलाफ 28 फरवरी को नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है और दुर्भावनावश उन्हें झूठा फंसाया गया है। वे निर्दोष लोग हैं और इनके खिलाफ लगाए गए आरोप असंभव और अविश्वसनीय हैं। इसलिए उक्त एफआईआर रद्द किए जाने योग्य है। हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्राथमिकी रद्द किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि इस प्राथमिकी में संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है।

विदेश की ख़बरों के लिए यहां क्लिक करें

प्राथमिकी पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय अपराध होना लगता है। इसलिए हरियाणा सरकार बनाम भजन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए FIR में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।” अदालत ने बीते बुधवार को दिए अपने इस निर्णय में कहा कि, “इसलिए यह रिट याचिका खारिज की जाती है और याचिकाकर्ता के पास अग्रिम जमानत के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आवेदन करने का विकल्प खुला है।”

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Allahabad hc gives big blow to accused in manav sharma suicide case anticipatory bail plea rejected

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Mar 13, 2025 | 10:36 AM

Topics:  

  • Allahabad High Court
  • Prayagraj News

सम्बंधित ख़बरें

1

राहुल गांधी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, अमेरिका में सिखों पर बयान के मामले में याचिका खारिज

2

अखिलेश के अच्छे दिन शुरू? आजम खान के बाद बाहर आएंगे इरफान, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी जमानत

3

सुप्रीम कोर्ट ने पलटा इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश, टूंडला स्कूल ग्राउंड में रामलीला पर रोक हटाई

4

UP News: 17 साल की लड़की को नहीं आए पीरियड्स, जांच में मिला कुछ ऐसा…की उड़ गए डॉक्टरों के होश

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.