मानव शर्मा, (सोर्स- सोशल मीडिया)
प्रयागराज: जहां एक तरफ बीते बुधवार को आगरा में टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा के सुसाइड मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं इस मामले में हाईकोर्ट से इन आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने चारों आरोपियों की याचिका को खारिज किया है। इस बाबत कोर्ट ने मृतक मानव शर्मा की सुसाइड की लाइव वीडियो रिकॉर्डिंग के आधार पर याचिका खारिज कर दी।
जानकारी दें कि, खुदकुशी के लिए उकसाने के मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने निपेंद्र कुमार शर्मा और तीन अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। इन लोगों के खिलाफ आगरा के थाना सदर बाजार में बीएनएस की धारा 108 (खुदकुशी के लिए उकसाने) के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार की पीठ ने निपेंद्र कुमार शर्मा और तीन अन्य की रिट याचिका पर यह आदेश पारित किया।
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याचिकाकर्ताओं ने उक्त प्राथमिकी रद्द करने की प्रार्थना के साथ ही गिरफ्तारी पर रोक लगाने की भी गुहार लगाई थी। उल्लेखनीय है कि टीसीएस के रिक्रूटमेंट मैनेजर मानव शर्मा ने अपनी पत्नी निकिता शर्मा द्वारा कथित उत्पीड़न किए जाने के कारण डिफेंस कालोनी में 24 फरवरी की सुबह फांसी लगा ली थी। मानव शर्मा के पिता नरेंद्र कुमार शर्मा ने निकिता शर्मा, उसके पिता निपेंद्र शर्मा, मां और दो अन्य के खिलाफ 28 फरवरी को नामजद मुकदमा दर्ज कराया था।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं ने कोई अपराध नहीं किया है और दुर्भावनावश उन्हें झूठा फंसाया गया है। वे निर्दोष लोग हैं और इनके खिलाफ लगाए गए आरोप असंभव और अविश्वसनीय हैं। इसलिए उक्त एफआईआर रद्द किए जाने योग्य है। हालांकि, अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्राथमिकी रद्द किए जाने की प्रार्थना का विरोध करते हुए कहा कि इस प्राथमिकी में संज्ञेय अपराध का आरोप लगाया गया है।
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प्राथमिकी पर गौर करने के बाद अदालत ने कहा, “प्रथम दृष्टया यह संज्ञेय अपराध होना लगता है। इसलिए हरियाणा सरकार बनाम भजन लाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को देखते हुए FIR में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता।” अदालत ने बीते बुधवार को दिए अपने इस निर्णय में कहा कि, “इसलिए यह रिट याचिका खारिज की जाती है और याचिकाकर्ता के पास अग्रिम जमानत के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आवेदन करने का विकल्प खुला है।”
(एजेंसी इनपुट के साथ)