यूपी परिवहन नियम (सोर्स- सोशल मीडिया)
New UP Transport Rules: उत्तर प्रदेश में 15 अप्रैल से UP के नए परिवहन नियम पूरी तरह से लागू कर दिए गए हैं। परिवहन विभाग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए पीयूसी सिस्टम को सीधे HSRP डेटाबेस के साथ जोड़ दिया है। अब राज्य में केवल उन्हीं पुरानी गाड़ियों का प्रदूषण प्रमाणपत्र बनाया जाएगा जिन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी होगी। अगर आप इन नियमों की अनदेखी करते हैं तो सड़क पर गाड़ी चलाना आपके लिए बहुत ज्यादा महंगा साबित हो सकता है।
इस नए नियम के तहत बिना पीयूसी के वाहन चलाने वाले लोगों पर सीधा 10000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा अगर गाड़ी पर HSRP नहीं लगी है तो आपको अलग से 5000 रुपये का जुर्माना भरना होगा। इस तरह से यातायात नियमों के उल्लंघन पर आपको कुल मिलाकर 15000 रुपये का भारी भरकम चालान देना पड़ सकता है।
UP सरकार का यह नया नियम मुख्य रूप से उन वाहनों के लिए है जो 1 अप्रैल 2019 से पहले खरीदे गए थे। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 2019 के बाद खरीदे गए सभी नए वाहनों में पहले से ही HSRP लगी आती है। UP में लगभग 3 करोड़ पुराने वाहन हैं जिनमें से करीब 2 करोड़ वाहनों पर अभी तक यह सुरक्षा प्लेट नहीं लगी है।
HSRP एक विशेष प्रकार की एल्युमिनियम से बनी नंबर प्लेट होती है जिसमें सुरक्षा के कई बेहतरीन उपाय होते हैं। इस खास प्लेट के ऊपर अशोक चक्र का एक होलोग्राम बना होता है और इसमें 10 अंकों का एक यूनिक लेजर कोड भी होता है। इसमें वाहन की पूरी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज होती है जो सरकारी डेटाबेस में हमेशा सुरक्षित रूप से जमा रहती है।
इस आधुनिक प्लेट को लगाने से वाहनों की चोरी और फर्जी नंबर प्लेट के इस्तेमाल पर पूरी तरह से रोक लग जाती है। इस एल्युमिनियम नंबर प्लेट को वाहन से आसानी से हटाया नहीं जा सकता है जो इसे बहुत ज्यादा सुरक्षित बनाता है। इसके अलावा इस प्लेट की बनावट ऐसी है कि रात के अंधेरे में भी गाड़ी का नंबर बिल्कुल साफ दिखाई देता है।
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आप घर बैठे बुक माय HSRP की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर बहुत आसानी से इसके लिए अपना आवेदन कर सकते हैं। वहां आपको अपने वाहन की आरसी, चेसिस नंबर और इंजन नंबर जैसी जरूरी जानकारी सावधानी से भरनी होगी। इसके बाद अपना जिला और डीलर चुनकर ऑनलाइन पेमेंट करें और अपना स्लॉट बुक करके तय समय पर प्लेट लगवा लें।