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Dec 31 Tax Deadline: आज ही निपटा लें पैन-आधार लिंक और ITR से जुड़े 3 बड़े काम, वरना होगा भारी नुकसान

PAN Aadhaar Link: 31 दिसंबर पैन-आधार लिंक करने और विलंबित ITR फाइल करने की आखिरी तारीख है। आज रात तक यह काम पूरा न करने पर पैन कार्ड निष्क्रिय हो सकता है और 5,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है।

  • By प्रिया सिंह
Updated On: Dec 31, 2025 | 12:45 PM

पैन-आधार लिंक (सोर्स-सोशल मीडिया)

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Late Income Tax Return Filing 2025: आज 31 दिसंबर 2025 है और करदाताओं के लिए यह साल का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। केंद्र सरकार और आयकर विभाग ने कई जरूरी वित्तीय कार्यों को पूरा करने के लिए आज की अंतिम समय सीमा तय की है। अगर आप आज रात 12 बजे तक पैन कार्ड को आधार से लिंक करने, विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) भरने या जीएसटी वार्षिक रिटर्न जमा करने में चूक जाते हैं, तो आपको भारी जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, समय सीमा खत्म होने के बाद आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, जिससे बैंक खाते और अन्य वित्तीय लेनदेन रुक सकते हैं।

विलंबित ITR फाइल करने का अंतिम मौका

जिन करदाताओं ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अब तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उनके पास आज आखिरी मौका है। 31 दिसंबर के बाद आप यह रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे, जिससे आपको 5,000 रुपये तक का विलंब शुल्क देना पड़ सकता है। साथ ही, देरी से रिटर्न भरने पर आप पुराने नुकसान को भविष्य के लिए ‘कैरी फॉरवर्ड’ करने का लाभ भी खो देंगे।

पैन-आधार लिंक करना है अनिवार्य

आयकर विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि जिन लोगों ने आज अपना पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं किया, उनका पैन 1 जनवरी 2026 से निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय पैन होने पर आप न तो नया बैंक खाता खोल पाएंगे और न ही 50,000 रुपये से अधिक का कोई इनवेस्टमेंट कर सकेंगे। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए सरकार ने 1,000 रुपये का विलंब शुल्क निर्धारित किया है।

GST वार्षिक रिटर्न की समय सीमा

व्यवसायों और व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है क्योंकि वार्षिक जीएसटी रिटर्न जमा करने की अंतिम तिथि भी 31 दिसंबर ही है। समय पर रिटर्न दाखिल न करने पर कर अधिकारियों द्वारा नोटिस जारी किया जा सकता है और प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना लगाया जाएगा। व्यापार में पारदर्शिता बनाए रखने और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए इसे आज ही पूरा करना अनिवार्य है।

ऑनलाइन लिंकिंग की आसान प्रक्रिया

पैन-आधार लिंक करने के लिए आप आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल incometax.gov.in पर जाकर ‘लिंक आधार’ विकल्प चुन सकते हैं। वहां अपना विवरण दर्ज करने और शुल्क का भुगतान करने के बाद ओटीपी के जरिए सत्यापन कर प्रक्रिया पूरी करें। आप अपना स्टेटस चेक करने के लिए पोर्टल के ‘लिंक आधार स्टेटस’ विकल्प का भी उपयोग कर सकते हैं ताकि अंतिम पुष्टि हो सके।

यह भी पढ़ें: नई गाड़ी खरीदने वालों की चांदी! रोड टैक्स में मिलेगी 50% की भारी छूट; जानें किसे और कैसे मिलेगा लाभ

एसएमएस के जरिए स्टेटस चेक करें

अगर आपको संदेह है कि आपका पैन और आधार लिंक है या नहीं, तो आप मोबाइल से एसएमएस भेजकर भी इसकी जांच कर सकते हैं। इसके लिए अपने रजिस्टर्ड नंबर से ‘UIDPAN <12 अंकों का आधार> <10 अंकों का पैन>’ लिखकर 567678 या 56161 पर भेजें। कुछ ही मिनटों में आपको विभाग की ओर से पुष्टि का संदेश प्राप्त हो जाएगा, जिससे आप भविष्य की समस्याओं से बच सकेंगे।

Pan aadhaar link itr gst return deadline 31 december 2025 penalty

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Published On: Dec 31, 2025 | 12:45 PM

Topics:  

  • Aadhaar Card
  • GST
  • Income Tax
  • ITR File
  • PAN Card
  • Tax

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