Aadhaar PAN Link Last Date: 31 दिसंबर तक सुधारें डेटा की गलतियां, वरना बंद हो जाएगा पैन कार्ड
Aadhaar PAN Link Last Date: पैन-आधार लिंक करने की तारीख 31 दिसंबर 2025 है। डेटा मिसमैच होने पर लिंकिंग फेल हो सकती है। 1000 जुर्माने और पैन निष्क्रिय होने से बचने के लिए आज ही अपनी जानकारी अपडेट करें
- Written By: प्रिया सिंह
31 दिसंबर तक सुधारें पैन-आधार डेटा की गलतियां, वरना बंद हो जाएगा पैन कार्ड (सोर्स-सोशल मीडिया)
Aadhaar PAN Link Last Date: आधार और पैन को लिंक करने के लिए अब आपके पास बहुत कम समय बचा है। सीबीडीटी (CBDT) के अनुसार, 1 जनवरी 2026 से बिना लिंक वाले पैन कार्ड निष्क्रिय (Inoperative) हो जाएंगे। लिंकिंग की प्रक्रिया में सबसे बड़ी बाधा नाम, जन्म तिथि या लिंग का ‘मिसमैच’ होना है। अगर आपके दस्तावेजों में जानकारी समान नहीं है, तो लिंकिंग फेल हो जाएगी और आपको जुर्माना भरना होगा।
डेटा मिसमैच- लिंकिंग फेल होने का मुख्य कारण
अक्सर देखा गया है कि पैन कार्ड में नाम की स्पेलिंग और आधार में दी गई जानकारी अलग होती है। यहां तक कि ‘मध्य नाम’ का न होना या जन्म तिथि का गलत फॉर्मेट भी लिंकिंग अनुरोध को खारिज कर सकता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है, तो लिंकिंग से पहले डेटा सुधारना अनिवार्य है।
गलत जानकारी को कैसे ठीक करें?
डेटा सुधारने के लिए आप निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं-
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- आधार सुधार (UIDAI): अगर आधार में गड़बड़ी है, तो myaadhaar.uidai.gov.in पर जाकर ऑनलाइन अपडेट करें या आधार सेवा केंद्र जाएं।
- पैन कार्ड सुधार (Protean/NSDL): अगर पैन में गलती है, तो Protean (NSDL) या UTIITSL के पोर्टल पर ‘Changes or Correction in PAN Data’ विकल्प चुनें। बायोमेट्रिक या आधार OTP के जरिए यह काम 5-15 दिनों में पूरा हो जाता है।
ऑनलाइन लिंकिंग की स्टेप-बाय-स्टेप प्रक्रिया
डेटा ठीक होने के बाद इन स्टेप्स को फॉलो करें-
- आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल (incometax.gov.in) पर जाएं।
- ‘Quick Links’ सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
- अपना पैन और आधार नंबर दर्ज करें।
- 1,000 रुपए का विलंब शुल्क ई-पे टैक्स (Other Receipts-500) के माध्यम से जमा करें।
- भुगतान के 4-5 दिनों बाद दोबारा पोर्टल पर आकर OTP वेरिफिकेशन के साथ प्रक्रिया पूरी करें।
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लिंक न करने के गंभीर परिणाम
अगर आप 31 दिसंबर तक यह काम नहीं करते हैं, तो 1 जनवरी 2026 से आपका पैन कार्ड “कागज का टुकड़ा” रह जाएगा। आप न तो आईटीआर (ITR) फाइल कर पाएंगे और न ही रुका हुआ रिफंड प्राप्त कर सकेंगे। बैंक खातों में केवाईसी फेल हो जाएगी और म्यूच्यूअल फंड जैसे निवेशों पर रोक लग सकती है। इसके अलावा, आपकी आय पर टीडीएस (TDS) भी उच्च दर से कटेगा।
