FASTag को लेकर NHAI सख्त, शीशे पर सही से नहीं लगाया तो देना पड़ेगा दोगुना टोल या ब्लैकलिस्ट भी हो सकता है

FASTag New Rules : NHAI ने FASTag नियमों में सख्ती करते हुए कहा है कि अब वाहन की विंडस्क्रीन पर सही तरीके से FASTag लगाना जरूरी होगा। नियम तोड़ने पर दोगुना टोल और ब्लैकलिस्ट होने का खतरा है।
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FASTag नए नियम (फोटो - गूगल इमेज)
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NHAI FASTag Update : अगर आप अक्सर हाईवे पर सफर करते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने FASTag इस्तेमाल को लेकर नए नियम लागू किए हैं। अब वाहन की विंडस्क्रीन पर FASTag सही तरीके से चिपकाना अनिवार्य कर दिया गया है।

यदि कोई चालक FASTag को हाथ में पकड़कर, डैशबोर्ड पर रखकर या ढीले तरीके से इस्तेमाल करता है, तो उसे दोगुना टोल देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, संबंधित FASTag को ब्लॉक या ब्लैकलिस्ट भी किया जा सकता है।

FASTag सही से नहीं चिपका, तो सकता है ब्लैकलिस्ट

NHAI के अनुसार FASTag को विंडस्क्रीन पर लगाने से टोल प्लाजा पर स्कैनिंग आसानी से होती है और गाड़ियों की आवाजाही बिना रुकावट जारी रहती है। इससे ट्रैफिक जाम कम होता है और समय की बचत होती है।

प्राधिकरण का कहना है कि कई लोग एक ही FASTag का उपयोग अलग-अलग वाहनों में करते हैं, जिससे टोल चोरी और गलत भुगतान जैसी समस्याएं सामने आती हैं। कुछ मामलों में बड़े वाहनों पर छोटे वाहनों का FASTag स्कैन कराकर कम टोल देने की कोशिश भी की जाती है, जिससे सरकार को नुकसान होता है।

समय रहते अपना FASTag सही जगह चिपकाना जरूरी

NHAI भविष्य में नए ऑटोमैटिक टोल सिस्टम की तैयारी कर रहा है, जिसमें न बैरियर होंगे और न ही गाड़ियों को रुकना पड़ेगा। ऐसे सिस्टम में FASTag का सही जगह लगा होना जरूरी होगा, ताकि वाहन गुजरते ही टैग अपने आप स्कैन हो सके। नए नियमों के तहत टोल प्लाजा पर ‘टैग-इन-हैंड’ या ‘लूज टैग’ पाए जाने पर तुरंत कार्रवाई होगी।

यदि टैग विंडस्क्रीन पर नहीं लगा है तो डिजिटल पेमेंट अमान्य माना जा सकता है और नकद या अन्य माध्यम से अधिक टोल वसूला जाएगा। इसलिए समय रहते अपना FASTag सही जगह चिपकाना जरूरी है।

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