LPG Gas Cylinder उपभोक्ताओं को बड़ा झटका, ऑनलाइन सिलेंडर बेचने या ट्रांसफर करने पर होगी कार्रवाई!
LPG New Guidelines: तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने एलपीजी गैस सिलेंडर उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण एडवाइजरी जारी की है। कंपनियों ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर LPG सिलेंडर की बिक्री को गैरकानूनी बताया है।
- Written By: दिव्या सिंह
LPG गैस सिलेंडर (सोर्स- सोशल मीडिया)
LPG Gas Connection Rules: एलपीजी गैस सिलेंडर को लेकर तेल विपणन कंपनियों (OMCs) ने उपभोक्ताओं के लिए नई चेतावनी जारी की है। कंपनियों ने कहा है कि, एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को केवल सिक्योरिटी डिपॉजिट के आधार पर उपयोग के लिए दिए जाते हैं, जबकि उनका स्वामित्व संबंधित तेल कंपनी के पास ही रहता है।
जारी एडवाइजरी के अनुसार, कोई भी उपभोक्ता अपने नाम पर जारी गैस सिलेंडर को किसी अन्य व्यक्ति को बेच नहीं सकता और न ही उसका ट्रांसफर कर सकता है। ऐसा करना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है।
ऑनलाइन बिक्री करने पर होगी बड़ी कार्रवाई
कंपनियों ने यह भी स्पष्ट किया है कि एलपीजी सिलेंडर की बिक्री या लिस्टिंग किसी भी ऑनलाइन मार्केटप्लेस, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या गैर-अधिकृत माध्यम पर नहीं की जा सकती। ऐसे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध सिलेंडर नकली, अनधिकृत या सुरक्षा मानकों के विपरीत हो सकते हैं, जिससे दुर्घटना और धोखाधड़ी का खतरा बढ़ जाता है।
सम्बंधित ख़बरें
इस Father’s Day अपने पापा को कपड़े-परफ्यूम नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी का तोहफा दें
UP में मदरसों को लेकर बड़ा फरमान जारी, बायोमेट्रिक हाजिरी के आधार पर मिलेगा वेतन
गोवंडी-मानखुर्द में अवैध स्कूल और अस्पतालों का जाल, बच्चों के भविष्य और मरीजों की जान पर खतरा
मुंबई में फेरीवालों के QR कोड सत्यापन की समयसीमा बढ़ी, अब 26 जून तक होगा पंजीकरण वेरिफिकेशन
सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दिये जाते हैं सिलेंडर
भारत गैस कंपनी ने बताया कि एलपीजी गैस सिलेंडर ग्रहों को सिक्योरिटी डिपॉजिट पर दिये जाते हैं। इसका मालिकाना हक यानी स्वामित्व तेल कंपनी के पास ही होता है। इसके साथ ही उपभोक्ता को सिलेंडर के इस्तेमाल करने का अधिकार होता है। वह उसे खुद दूसरे के नाम पर ट्रांसफर नहीं कर सकता है। ऐसा करना गैर कानूनी माना जाएगा।
LPG कनेक्शन सरेंडर करने पर मिल जाएगा सिक्योरिटी मनी
OMCs के अनुसार, यदि किसी उपभोक्ता ने अपने घर में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) कनेक्शन लगवा लिया है और अब एलपीजी सिलेंडर का उपयोग नहीं कर रहा है, तो उसे अपना एलपीजी कनेक्शन नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर सरेंडर कर देना चाहिए। कनेक्शन सरेंडर करने पर जमा की गई मूल सिक्योरिटी राशि वापस कर दी जाएगी।
ये भी पढ़ें- 25 दिन की जगह 45 दिन का इंतजार, भंडारा में घरेलू गैस वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल
तेल कंपनियों ने उपभोक्ताओं को सलाह दी है कि गैस सिलेंडर से जुड़ा कोई भी लेन-देन केवल अधिकृत गैस एजेंसी के माध्यम से ही करें। किसी अन्य व्यक्ति से सिलेंडर खरीदना या बेचना न केवल गैरकानूनी है, बल्कि इससे आर्थिक नुकसान और सुरक्षा संबंधी जोखिम भी पैदा हो सकते हैं।
