वोटर लिस्ट से कट गया है नाम? जानिए 30 सितंबर तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोबारा नाम जोड़ने का तरीका

Draft Voter List: स्पेशल इंटेंसिव रिविजन के बाद दिल्ली और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट से लाखों वोटरों के नाम कट गए हैं, जिन्हें आप 30 सितंबर तक ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर दोबारा जुड़वा सकते हैं।
New Draft Voter List
वोटर लिस्ट (सोर्स- सोशल मीडिया)
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New Draft Voter List: इलेक्शन कमीशन द्वारा 'स्पेशल इंटेंसिव रिविजन' के बाद जारी की गई नई ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से दिल्ली और महाराष्ट्र के करोड़ों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इस विशेष संशोधन प्रक्रिया के दौरान घर-घर जाकर किए गए सत्यापन में विफलता के कारण लाखों लोगों को मतदाता सूची से बाहर होना पड़ा है।

अगर आपका नाम भी इस सूची से कट गया है, तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग ने सुधार का अंतिम अवसर दिया है। नागरिक निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन या ऑफलाइन आसान प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपना नाम वोटर लिस्ट में फिर से शामिल करवा सकते हैं।

दिल्ली में बड़े पैमाने पर कटे नाम

चुनाव आयोग के विशेष गहन संशोधन के बाद जारी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से दिल्ली के लगभग एक-तिहाई पंजीकृत मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। इस सूची में अब केवल 97.5 लाख मतदाताओं के नाम शामिल हैं, जबकि जून में यह संख्या लगभग 1.4 करोड़ थी। अधिकारियों के अनुसार, लगभग 47.5 लाख नाम इसलिए हटाए गए क्योंकि घर-घर सत्यापन के दौरान उनके एन्यूमरेशन फॉर्म जमा नहीं हो पाए थे।

30 सितंबर तक आपत्तियां दर्ज कराने का मौका

चुनाव आयोग ने मतदाताओं को राहत देते हुए इस सूची में नाम सुधारने और दोबारा शामिल कराने के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर तक का समय दिया है। इस समय में मतदाता आपत्तियां दर्ज कराने, नाम शामिल करने, सुधारने या हटाने की रिक्वेस्ट ऑफलाइन या ऑनलाइन कर सकते हैं। नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे बिना देरी के अपने फॉर्म भरकर जमा करें और स्थानीय BLO की मदद लें।

नाम जोड़ने के लिए भरें फॉर्म 6

अगर इस नई ड्राफ्ट लिस्ट में आपका नाम मौजूद नहीं है, तो आप चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल के जरिए ऑनलाइन फॉर्म 6 भरकर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता अपने क्षेत्र के बीएलओ (BLO), इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (ERO) या असिस्टेंट ERO के पास जाकर ऑफलाइन फॉर्म जमा कर सकते हैं। आवेदन के दौरान नाम, जन्मतिथि, पता, आधार नंबर और सबूत के रूप में पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस जैसे दस्तावेज देने पड़ सकते हैं।

अयोग्यता और सुधार के लिए फॉर्म 7 और 8

अगर आप किसी डुप्लिकेट, मृत या दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके अयोग्य व्यक्ति का नाम सूची से हटवाना चाहते हैं, तो प्रमाण के साथ फॉर्म 7 का उपयोग करें। वहीं दूसरी ओर, अपने व्यक्तिगत विवरण में सुधार करने, पता बदलने या अन्य किसी बदलाव के लिए मतदाता ऑफलाइन या ऑनलाइन फॉर्म 8 का उपयोग कर सकते हैं। आवेदन voters.eci.gov.in पोर्टल पर या वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 की मदद से चुनाव कार्यालयों और BLO के पास जमा किए जा सकते हैं।

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महाराष्ट्र में भी लाखों मतदाताओं के नाम कटे

इन राज्यों में वोटर लिस्ट में शामिल कुल 36.08 करोड़ नामों में से केवल 29.93 करोड़ नाम ही बरकरार रहे, जबकि 6.15 करोड़ नाम हटा दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार, लगभग 17.04% मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस सुधार की प्रक्रिया को 29 अक्टूबर 2026 तक पूरा कर लिया जाएगा। अधिकारियों ने कहा कि सही जानकारी और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके मतदाता सूची में अपना नाम दोबारा सुरक्षित तरीके से जुड़वाया जा सकता है।

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