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नई दिल्ली: इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Electronic and Information Technology) ने व्हाट्सऐप (WhatsApp) को प्रस्तावित नई निजता नीति (Privacy Policy) में प्रस्तावित बदलावों की समीक्षा (Review) करने और इसके औचित्य की व्याख्या करने को कहा है। लोकसभा में पी सी मोहन, तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा (PC Mohan, Tejaswi Surya and Pratap Simha) के प्रश्न के लिखित उत्तर में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री संजय धोत्रे (Sanjay Dhotre) ने यह जानकारी दी।
मंत्री ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) 2020 की धारा 43 क में व्हाट्सऐप सहित किसी निगमित निकाय द्वारा एकत्रित की गई संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने का प्रावधान है। व्हाट्सऐप को आईटी अधिनियम (IT Act) की धारा 79 के तहत अधिसूचित प्रौद्योगिकी (मध्यस्थ दिशा-निर्देश) नियमावली 2011 में निर्धारित सावधानियां बरतने की बात कही गई है।
धोत्रे ने कहा, ‘‘इसके अलावा सरकार पहले ही संसद में निजता डाटा संरक्षण विधेयक पेश कर चुकी है जो संसद की संयुक्त समिति के विचाराधीन है। इस विधेयक में भारतीय नागरिकों की निजता एवं हितों की सुरक्षा का प्रावधान है।”
मंत्री ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 के संशोधन का कार्य शुरू किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मध्यस्थों के और अधिक संवेदनशील तथा भारतीय प्रयोक्ताओं के प्रति जवाबदेह बनाने के प्रावधानों को सख्त बनाना शामिल है। (एजेंसी)