Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

तीन रिश्वतखोर अधिकारियों को चार साल की कैद, सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा

CBI court: जोधपुर सीबीआई कोर्ट ने मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (MES) के तीन अधिकारियों को रिश्वतखोरी के मामलों में दोषी करार देते हुए 4 साल की सजा और जुर्माना लगाया।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Nov 19, 2025 | 09:17 PM

कॉन्सेप्ट फोटो (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

Jodhpur News: राजस्‍थान में जोधपुर की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) कोर्ट ने रिश्वतखोरी के तीन अलग-अलग मामलों में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज (एमईएस) के तीन अधिकारियों को दोषी करार देते हुए चार साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ प्रत्येक पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अदालत ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।

दोषी ठहराए गए अधिकारियों में हरि सिंह नागले (लेखा अधिकारी), राधेश्याम सोनी (आयु-अनुबंध), और अनिल बेटागिरी (आयु-बी/आर-II) शामिल हैं। ये तीनों अधिकारी उस समय जीई, एमईएस, मिलिट्री स्टेशन, श्रीगंगानगर में कार्यरत थे। सीबीआई ने 11 अप्रैल 2016 को तीन अलग-अलग शिकायतों पर कार्रवाई की थी, जिसमें सभी आरोपियों को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया था।

लेखा अधिकारी हरि सिंह नागले को शिकायतकर्ता की फर्म द्वारा किए गए कार्यों के भुगतान को मंजूरी देने के एवज में 12,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। नागले भुगतान पास कराने के बदले रकम मांग रहे थे। आयु (अनुबंध) राधेश्याम सोनी ने एमईएस द्वारा ठेका दिए जाने के लिए शिकायतकर्ता से 18,000 रुपए की रिश्वत मांगी और स्वीकार करते हुए सीबीआई जाल में फंस गए।

सम्बंधित ख़बरें

आप भी पीते हैं बोतल का पानी; तो सावधान हो जाइए! 110 ब्रांड्स के पैक्ड वॉटर में मिले खतरनाक बैक्टीरिया और यीस्ट

कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत? 18 दिन बाद उठा रहस्य से पर्दा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हुआ सनसनीखेज खुलासा

सुसाइड या मर्डर? वैलेंटाइन डे पर नोएडा में सड़क किनारे कार से मिली प्रेमी-प्रेमिका की लाश, जांच में जुटी पुलिस

UGC कानून पर दिल्ली यूनिवर्सिटी में आधी रात बवाल, महिला यूट्यूबर से छात्रों ने की हाथापाई, जानें पूरा मामला

आयु (बी/आर-II) अनिल बेटागिरी को शिकायतकर्ता की फर्म के बिल पास कराने के बदले 30,000 रुपए की रिश्वत स्वीकार करते समय पकड़ा गया। सीबीआई जांच पूरी होने के बाद सितंबर और अक्टूबर 2016 में तीनों मामलों में आरोप पत्र दायर किए गए थे। इसके बाद न्यायालय में लंबी सुनवाई चली। सभी साक्ष्यों, गवाहों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद सीबीआई कोर्ट ने 18 नवंबर 2025 को तीनों अधिकारियों को दोषी पाया और चार साल की कैद तथा एक-एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।

यह भी पढ़ें- अनमोल बिश्नोई को 11 दिन की NIA हिरासत, मूूसेवाला-बाबा सिद्दिकी हत्याकांड समेत 18 मामलों में है आरोपी

इससे पहले, मणिपुर में सीबीआई ने रिश्वतखोरी मामले में वरिष्ठ लेखाकार को गिरफ्तार किया था। आरोपी को शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। गिरफ्तार हुए अधिकारी की पहचान इरोम बिशोरजीत सिंह के रूप में की गई है। बिशोरजीत सिंह इंफाल स्थित प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय में कार्यरत है। -एजेंसी इनपुट के साथ

Jodhpur cbi court sentences three mes officials to four years prison corruption cases

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Nov 19, 2025 | 09:17 PM

Topics:  

  • CBI
  • Latest News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.