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मुसलमानों को परेशान किए जाने के आरोप पर ओडिशा हाईकोर्ट सख्त, भाजपा सरकार से मांगा जवाब

HC on Odisha Police Torture Case: ओडिशा में बंगाली भाषा बोलने वाले मुस्लिम फेरीवालों को बांग्लादेशी बताकर पुलिस उत्पीड़न का मामला अब हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।

  • By रंजन कुमार
Updated On: Dec 14, 2025 | 11:58 AM

ओडिशा हाई कोर्ट। इमेज-एआई

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Odisha Muslim Discrimination Case: भाजपा (BJP) शासित राज्यों में लगातार मुसलमानों को धर्म के पहचान के आधार पर हिंसा और भेदभाव का सामना करना पड़ रहा। हाल में यूपी, असम, उत्तराखंड और ओडिशा में मुसलमानों के साथ हिंसा की घटनाएं सामने आई हैं। इसी तरह से बीते दिनों ओडिशा में बंगाली भाषा बोलने वाले मुसलमानों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किए जाने के मामले सामने आ रहे।

इस तरह के एक मामले में अब ओडिशा हाईकोर्ट ने मोहन चरण माझी सरकार को कड़े निर्देश देते हुए दो हफ्ते में जवाब देने के लिए कहा है। हाई कोर्ट ने कहा, वह मुर्शिदाबाद के सागरपाड़ा के चार लोगों के साथ पुलिस उत्पीड़न के आरोपों पर हलफनामा दाखिल करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, हाई कोर्ट ने कहा कि पूरे मामले में जो कुछ हुआ है, उसका लिखित विवरण 14 दिनों में अदालत में जमा कराया जाए।

27 नवंबर की घटना से जुड़ी है आरोपों की पृष्ठभूमि

आरोपों की पृष्ठभूमि 27 नवंबर की घटना से जुड़ी है। ओडिशा के नयागढ़ जिले के ओडागांव थाना क्षेत्र में पुलिस ने मुर्शिदाबाद निवासी शख्स के किराए के मकान पर छापा मारा था। आरोप है कि पुलिस घर में घुसते उस इंसान से पूछताछ करने लगी। पीड़ित पेशे से हॉकर (फेरीवाला) है। पुलिस ने उससे अलग-अलग तरह के सवाल किए।

पुलिस ने शक की बुनियाद पर पकड़ लिया

पीड़ित नौजवान सामान बेचकर आजीविका चलाते और दो पहिया वाहनों के जरिए गांव-गांव घूमकर कंबल, मच्छरदानी और ऊनी कपड़ों की बिक्री करते हैं। बंगाली भाषा में बातचीत करने की वजह से पुलिस ने उन्हें महज शक की बुनियाद पर पकड़ लिया। पुलिस ने इन नौजवानों को कथित तौर रोहिंग्या- बांग्लादेशी बताते हुए 72 घंटे में ओडिशा छोड़ने का फरमान सुना दिया।

यह भी पढ़ें: विधायकों के आए अच्छे दिन…वेतन 211% बढ़ा, देश में सबसे अधिक सैलरी पाने वाले बने ओडिशा के MLA

पुलिस ने दी जगह छोड़ने की धमकी

ओडा गांव की पुलिस ने पिछले हफ्ते चार मुस्लिम नौजवानों को अपना कारोबार बंद कर राज्य से बाहर जाने का आदेश दिया था। इस आदेश के लिए तय समय सीमा सोमवार को पूरी हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक, गुरुवार को ये चारों युवक ओडा गांव पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने अपने आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दिखाए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें 3 दिनों में क्षेत्र छोड़ने की चेतावनी दी। आरोप है कि वर्दी में मौजूद एक अधिकारी ने उनसे बार-बार बंगाली भाषा में बात करने पर सवाल उठाया और उन्हें रोहिंग्या-बांग्लादेशी कहकर मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान किया। रिपोर्ट में कहा गया कि जिन नौजवानों को राज्य छोड़ने के लिए कहा गया, वे सभी मुर्शिदाबाद जिले के डोमकल सब-डिवीजन के जंगली ब्लॉक के अंतर्गत सागर पाड़ा ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं।

Odisha high court seeks response from bjp government on allegations of harassment of muslims

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Published On: Dec 14, 2025 | 11:58 AM

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  • High Court

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