यवतमाल बस डिपो (सौजन्य-नवभारत)
NCMC Card Mandatory: यवतमाल जिले में रियायती दर पर बस यात्रा करने वाली महिलाओं और 100 प्रतिशत छूट का लाभ लेने वाले वरिष्ठ नागरिकों के लिए अब नया नियम लागू कर दिया गया है। रापनि ने स्पष्ट किया है कि रियायती यात्रा के लिए अब ‘नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड’ (NCMC) अनिवार्य रहेगा।
अब तक महिलाएं आधार कार्ड या अन्य पहचान पत्र दिखाकर आधे किराये में सफर करती थीं, वहीं वरिष्ठ नागरिकों को पूर्ण छूट मिलती थी। लेकिन नए नियम के अनुसार बिना NCMC कार्ड के किसी भी प्रकार की किराया रियायत नहीं मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार यह व्यवस्था पारदर्शिता और डिजिटल प्रणाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लागू की गई है। बसों में अब इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन के माध्यम से ही रियायत दी जाएगी।
शुरुआती दिनों में यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ सकता है। जिन यात्रियों ने अभी तक NCMC कार्ड नहीं बनवाया है, उन्हें पूरा किराया चुकाना पड़ेगा। प्रशासन ने पात्र लाभार्थियों से जल्द से जल्द NCMC कार्ड बनवाने की अपील की है, ताकि रियायती यात्रा का लाभ बिना किसी बाधा के जारी रह सके।
यात्रियों को एनसीएमसी कार्ड के लिए 199 रुपये भुगतान करने होंगे। पुराने स्मार्ट कार्ड जमा करने पर रियायती दर यानी 149 रुपये में नया कार्ड दिया जाएगा। यह कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं होगा, बल्कि एक प्री-पेड वॉलेट के रूप में भी काम करेगा।
इसमें न्यूनतम 100 रुपये का बैलेंस रखना अनिवार्य होगा और यात्री इसे 50 रुपये के गुणक में रिचार्ज कर सकेंगे। यवतमाल बस डिपो में एनसीएमसी कार्ड बनाने के लिए विशेष कक्ष की स्थापना की गई है। यहां पर शनिवार से एनसीएमसी कार्ड बनाने के लिए बसों से सफर करने वाले यात्री पहुंच रहे हैं।
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बस में सफर करते समय रियायती यात्रा का लाभ लेने वाले यात्रियों के लिए यह एनसीएमसी कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। ताकि वह बिना किसी बाधा के अपने सफर को पूरा कर सके। आगामी कुछ महीनों में यह कार्ड प्रत्येक यात्री को अनिवार्य कर दिया जाएगा।
महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडल द्वारा एनसीएमसी कार्ड के पंजीकरण और वितरण की विस्तृत प्रक्रिया घोषित कर दी गई है। विद्यालयीन, महाविद्यालयीन, व्यावसायिक (वोकेशनल) तथा सर्विस पासधारक यात्रियों के लिए यह नई प्रणाली लागू की जा रही है। आवेदन प्रक्रिया, शुल्क संरचना और कार्ड सक्रिय करने की विधि स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है।
विद्यालयीन विद्यार्थियों के पास आवेदन के लिए 5 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। आवेदन पत्र पर सरल (SARAL) अथवा पेन (PEN) क्रमांक अंकित होना अनिवार्य रहेगा। पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन संबंधित विद्यालय के मुख्याध्यापक द्वारा प्रमाणित कराना आवश्यक होगा।
इसके बाद प्रमाणित आवेदन को संबंधित बस डिपो के यातायात नियंत्रक या अधिकृत एजेंट के पास जमा करना होगा। आवेदन में दी गई जानकारी के आधार पर पीओएस मशीन के माध्यम से विद्यार्थी का पंजीकरण किया जाएगा। साथ ही विद्यार्थी या अभिभावक का मोबाइल नंबर देना अनिवार्य किया गया है।