

Umarkhed Dahi Handi: दहीहंडी उत्सव के दौरान डीजे जैसे बड़े साउंड सिस्टम का इस्तेमाल कर जोरदार आवाज में ध्वनि प्रदूषण करने वाले आयोजकों के खिलाफ उमरखेड़ पुलिस ने कार्रवाई की है। प्रशासन द्वारा डीजे के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद आदेश का उल्लंघन करने के आरोप में दो अलग-अलग दहीहंडी आयोजनों से जुड़े आयोजकों एवं साउंड सिस्टम संचालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। लगातार दो दिनों में हुई पुलिस कार्रवाई से उत्सव के दौरान नियमों की अनदेखी करने वालों में हड़कंप मच गया है।
12 सितंबर को महाराष्ट्र बैंक के सामने पुसद रोड स्थित मैदान में सिद्धेश्वर मित्र मंडल की ओर से दहीहंडी कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चला। पुलिस के अनुसार कार्यक्रम में 4 से 5 फीट ऊंचे बड़े साउंड बॉक्स लगाए गए थे। इसके अलावा क्रेन पर लटकाकर छह बड़े साउंड बॉक्स लगाए जाने की बात भी पुलिस की शिकायत में दर्ज है।
इन साउंड सिस्टम से तेज और कर्णकर्कश आवाज निकलने के कारण आसपास के नागरिकों को परेशानी होने की शिकायत सामने आई। पुलिस ने आयोजकों को ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी दी थी। साथ ही उपविभागीय दंडाधिकारी, उमरखेड़ द्वारा 9 सितंबर 2026 को जारी डीजे प्रतिबंध संबंधी आदेश की भी जानकारी दी गई थी।
पुलिस निरीक्षक शंकर पांचाल ने आयोजकों को इस संबंध में लिखित नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किए जाने का आरोप है। मामले में दहीहंडी के आयोजक जसस्वीन हरी घनघाव, निवासी उमरखेड़ और विनायक पोहुरकर, निवासी चौबारा चौक, उमरखेड़ सहित साउंड सिस्टम मालिक के खिलाफ बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया है।
इसी तरह 13 सितंबर को जिला परिषद बालक विद्यालय के मैदान, पुसद रोड, उमरखेड़ में स्वर्गीय प्रमोद महाजन चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दहीहंडी कार्यक्रम आयोजित किया गया था। यह कार्यक्रम भी दोपहर 3 बजे से रात 10 बजे तक चला।
कार्यक्रम के दौरान डीजे जैसे बड़े साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने की जानकारी बंदोबस्त में तैनात पुलिस कर्मचारियों को मिली। इस मामले में पुलिस कर्मचारी हनुमंत भगवान मुसले ने उमरखेड़ पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर 14 सितंबर को बीएनएस की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया।
पुलिस के अनुसार इस कार्यक्रम के आयोजन में प्रणित प्रदीपराव मैड, निवासी फैल, उमरखेड़ तथा डीजे ऑपरेटर सूर्यकांत लांडगे, निवासी गणेशनगर, नांदेड, उमरखेड़ की भूमिका होने का उल्लेख शिकायत में किया गया है। दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अमर खिलारे कर रहे हैं।
उमरखेड़ शहर में त्योहारी माहौल शांतिपूर्ण बनाए रखने और ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए प्रशासन ने डीजे एवं तेज आवाज वाले साउंड सिस्टम के इस्तेमाल पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। इसके बावजूद दहीहंडी कार्यक्रमों में बड़े साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किए जाने पर पुलिस ने लगातार दो दिनों में कार्रवाई की है।
पुलिस की इस कार्रवाई से स्पष्ट है कि उत्सव के दौरान कानून एवं प्रशासनिक आदेशों का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पुलिस प्रशासन ने नागरिकों और आयोजकों से अपील की है कि धार्मिक एवं सांस्कृतिक उत्सव उत्साह के साथ मनाएं, लेकिन ध्वनि प्रदूषण संबंधी नियमों तथा प्रशासन के आदेशों का पालन भी सुनिश्चित करें।