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यवतमाल: विदर्भ के विद्यार्थियों को राहत, बॉम्बे HC की नागपुर खंडपीठ का फैसला; स्कूल अब 30 जून से शुरू होंगे

Yavatmal Heatwave News: मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विदर्भ के स्कूल 30 जून से शुरू करने का आदेश दिया है। शिक्षा विभाग के 22 जून वाले निर्देश को रद्द कर दिया है, जिससे छात्रों को राहत मिली।

  • Written By: अंकिता पटेल
Updated On: Jun 11, 2026 | 07:44 AM

विदर्भ स्कूल, नागपुर खंडपीठ, हाईकोर्ट आदेश,(सोर्स: सौजन्य AI)

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Yavatmal Heatwave Vidarbha School: यवतमाल में भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए मुंबई उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ ने विदर्भ के विद्यार्थियों को बड़ी राहत देते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने विदर्भ क्षेत्र के स्कूल 30 जून से शुरू करने के निर्देश दिए हैं तथा शिक्षा विभाग द्वारा जारी 22 जून से स्कूल खोलने के आदेश को रद्द कर दिया है।

इस फैसले के बाद विदर्भ के हजारों स्कूलों में अध्ययनरत लाखों विद्यार्थियों को गर्मी से राहत मिलेगी और उनकी गर्मी की छुट्टियां भी बढ़ जाएंगी। राज्य शिक्षा विभाग ने पहले राज्य के अन्य हिस्सों में स्कूल 15 जून से तथा विदर्भ में गर्मी को देखते हुए 22 जून से शुरू करने का निर्णय लिया था। साथ ही 22 से 30 जून तक स्कूलों का संचालन सुबह के सत्र में करने के निर्देश भी दिए गए थे।

स्कूल शुरू करने के आदेश पर हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी, फैसले निरस्त

लेकिन इस निर्णय के खिलाफ नागपुर खंडपीठ में याचिका दायर की गई थी। मंगलवार को हुई सुनवाई के दौरान नागपुर खंडपीठ ने शिक्षा संचालक की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की। न्यायालय ने पूछा कि जब उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व आदेश मौजूद हैं तथा विदर्भ में अब भी भीषण गर्मी पड़ रही है, तो फिर 22 जून से स्कूल शुरू करने का निर्णय क्यों लिया गया।

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सरकारी पक्ष ने राज्यभर में एकरूपता बनाए रखने का तर्क दिया, जिस पर न्यायालय ने सवाल उठाते हुए कहा कि यदि एकरूपता ही उद्देश्य है तो 15 जून या 22 जून ही क्यों, 1 जुलाई क्यों नहीं? इसके बाद न्यायालय ने 15 जून और 22 जून से स्कूल शुरू करने संबंधी शिक्षा विभाग के दोनों आदेश निरस्त कर दिए।

अभिभावकों के लिए भी राहत भरा फैसला

न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट कहा कि विदर्भ में अभी भी तापमान अधिक है और लू का प्रभाव बना हुआ है। ऐसे में विद्यार्थियों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देना आवश्यक है। इसी कारण 30 जून तक स्कूल बंद रखने के निर्देश दिए गए है।

यह भी पढ़ें:-बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर खंडपीठ का फैसला: विदर्भ में 15 जून से स्कूल शुरू करने का आदेश रद्द, सरकार को झटका

उच्च न्यायालय के इस फैसले का अभिभावकों, शिक्षकों और विभिन्न संगठनों ने स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इस निर्णय से विदर्भ की लगभग 20 हजार स्कूलों के लाखों विद्यार्थियों को भीषण गर्मी से राहत मिलेगी, अब विदर्भ क्षेत्र के सभी स्कूल 30 जून से नियमित रूप से शुरू होंगे।

Bombay hc extends yavatmal heatwave vidarbha school holidays orders june 30 opening

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Published On: Jun 11, 2026 | 07:44 AM

Topics:  

  • Bombay High Court
  • Education News
  • Maharashtra News
  • Yavatmal News

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