

Nitesh Karale Case Registered: वर्धा में राकांपा (शरद गुट) के प्रवक्ता नितेश बालकृष्ण कराले के खिलाफ जातिसूचक एवं आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में वर्धा शहर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने यह कार्रवाई अजय शंकर डोंगरे की शिकायत के आधार पर की है। कराले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
शिकायतकर्ता अजय डोंगरे ने पुलिस को बताया कि 19 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 2 बजे वे अपने सामाजिक कार्यकर्ता साथियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज चौक परिसर में सोशल मीडिया पर नितेश कराले का आरक्षण को लेकर जारी किया गया एक वीडियो देख रहे थे।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि वीडियो में नितेश बालकृष्ण कराले ने मातंग समाज के संबंध में आपत्तिजनक और समाज में वैमनस्य पैदा करने वाली टिप्पणियां की थी। शिकायत के अनुसार, कराले ने 31 जुलाई को अपने फिनिक्स अकादमी वर्धा नितेश कराले नामक यूट्यूब चैनल पर आरक्षण हटाने के संबंध में वीडियो अपलोड किया था।
शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि वीडियो में मातंग समाज के प्रति अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया तथा आरक्षण को लेकर समाज में गलतफहमी और तनाव पैदा करने वाली बातें कही गई।
शिकायतकर्ता अजय डोंगरे ने नितेश कराले के खिलाफ कथित आपत्तिजनक एवं जातिसूचक टिप्पणी को लेकर पुलिस से कानूनी कार्रवाई की मांग की थी। शिकायत के आधार पर वर्धा शहर पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
पुलिस अब शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित वीडियो की जांच कर रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार, वीडियो में समाज विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई थीं, जिससे सामाजिक वैमनस्य और तनाव पैदा होने की आशंका जताई गई।
इस मामले में पुलिस द्वारा आगे की जांच की जा रही है। उल्लेखनीय है कि दो दिन पहले भी नितेश कराले के खिलाफ न्यायपालिका का अपमान करने के आरोप से संबंधित एक अन्य मामला दर्ज किया गया था। लगातार दो मामलों के बाद यह मामला चर्चा में है।