वर्धा के 60,753 किसानों के लिए कर्जमाफी का मौका, आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी जल्द करें पूरा

Wardha Farmer Loan Waiver: वर्धा जिले में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना के तहत पात्र किसानों को 2 लाख रुपये तक कर्जमाफी का लाभ मिलेगा।
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वर्धा किसान कर्जमाफी योजना (सोर्सः सोशल मीडिया)
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Highlights:

  • वर्धा जिले के पात्र किसानों की सूचियां पोर्टल पर उपलब्ध कराई गई हैं।

  • 22 अक्टूबर 2026 को योजना के तहत 882 किसानों की नई सूची प्राप्त हुई।

  • निर्धारित अवधि में फसल ऋण लेने वाले और 31 मार्च 2026 को बकायादार रहे पात्र किसानों को लाभ मिलेगा।

Wardha Farmers: पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर किसान कर्जमुक्ति योजना के अंतर्गत जिले के पात्र किसानों से तत्काल आधार प्रमाणीकरण और ई-केवाईसी पूरा करने की अपील जिलाधिकारी ने की है। इस योजना के अनुसार 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2025 की अवधि में राष्ट्रीयकृत, जिला और निजी बैंकों से फसल ऋण लेने वाले तथा 31 मार्च 2026 को बकायादार रहे कर्जदारों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा।

जिन किसानों पर दो लाख रुपये से अधिक का कर्ज है, उन्हें एकमुश्त समझौता योजना के तहत 2 लाख रुपए से ऊपर की राशि पहले चुकानी होगी, उसके बाद ही उन्हें 2 लाख रुपये का लाभ मिलेगा। साथ ही 2022-23, 2023-24 और 2024-25 इन तीन वर्षों में से किन्हीं दो वर्षों में नियमित रूप से कर्ज चुकाने वाले किसानों को प्रोत्साहन लाभ दिया जाएगा।

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किसानों से तत्काल प्रमाणीकरण की अपील

सूची में 882 किसानों के नाम इस योजना के तहत 22 अक्टूबर 2026 को 882 किसानों की नई सूची प्राप्त हुई है और जिले के अब तक के 60,753 पात्र किसानों की सूचियां पोर्टल पर अपलोड की जा चुकी हैं। पात्र किसानों के मोबाइल पर इस संबंध में संदेश भेजे गए हैं। संदेश प्राप्त करने वाले किसानों के लिए आधार कार्ड और एग्री स्टैक नंबर के साथ आपले सरकार सेवा केंद्र, सीएससी केंद्र या संबंधित बैंक शाखा में जाकर आधार प्रमाणीकरण कराना अनिवार्य है।

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वर्धा के 18,119 ऋण खातों का ई-केवाईसी लंबित

यह आधार प्रमाणीकरण ई-सेवा केंद्रों पर निःशुल्क किया जा रहा है और इसके पूरा होने के बाद ही कर्जमुक्ति की राशि किसानों के खाते में जमा होगी। 18,119 ऋण खातों का ई-केवाईसी प्रमाणीकरण नहीं बैंकों द्वारा सुझाए गए हेयरकट फॉर्मूले के आधार पर एनपीए तिथि के अनुसार कर्जमाफी की राशि तय की जाएगी। इसलिए 31 मार्च 2026 की बकाया राशि से कम रकम जमा होने पर भी शेष राशि किसानों को नहीं भरनी होगी और बैंक भी उसकी मांग नहीं करेगा।

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