सिंधी समाज अभय योजना' पालकमंत्री ,डॉ. पंकज भोयर (फोटो नवभारत)
wardha News: अधिसूचित क्षेत्र में सिंधी समाज के विस्थापित नागरिकों को आवंटित आवासीय एवं व्यावसायिक भूखंडों को नियमों के अनुरूप कर उन्हें फ्री होल्ड बनाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अभय योजना लागू की है। जिले में इस योजना के अंतर्गत प्राप्त 1300 से अधिक आवेदनों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने दिए हैं।
इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय में पालकमंत्री डॉ. भोयर की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी वान्मथी सी., तहसीलदार संदीप पुंडेकर सहित राजस्व, भूमि अभिलेख और नगर परिषद के अधिकारी उपस्थित थे। सिंधी समाज की ओर से कन्हैयालाल चैनानी, महेश भाटिया, रामचंद्र डोडानी, हरीश जोतवानी और राजकुमार कलवानी ने भाग लिया।
पालकमंत्री ने कहा कि देश के विभाजन के बाद भारत आए सिंधी समाज के नागरिकों को आवासीय और व्यावसायिक प्रयोजन हेतु भूमि आवंटित की गई थी, लेकिन कई स्थानों पर अधिकार अभिलेखों में भूगटदार वर्ग-2, ब, ब-1, ब-2 जैसी प्रविष्टियाँ दर्ज हैं। राज्य सरकार ने इन भूखंडों को भूगटदार वर्ग-1 (अ-1) में दर्ज करने के निर्देश दिए थे, किंतु आवश्यक दस्तावेज़ों के अभाव में कई मामलों में प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकी।
ऐसे वर्धा नागरिकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने पिछले वर्ष विशेष अभय योजना घोषित की थी। इसी योजना के तहत प्राप्त सभी प्रस्तावों पर त्वरित कार्रवाई कर मामलों का शीघ्र निपटारा करने के निर्देश पालकमंत्री ने प्रशासन को दिए।
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राज्य सरकार की योजना के अनुसार भूखंडों को नियमों के अनुसार और फ्री होल्ड करने के लिए कुछ दस्तावेज़ की आवश्यकता होगी। सिंधी नागरिकों को इन दस्तावेज़ों की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो विशेष शिविर आयोजित करने के निर्देश पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने बैठक में दिए। इस अवसर पर उपस्थित सिंधी समाज के नागरिकों ने अपनी समस्याएं साझा कीं, साथ ही भूखंडों के नियमों के अनुसार निपटारे के लिए पालकमंत्री डॉ. पंकज भोयर द्वारा उठाए गए कदमों के लिए उनका आभार व्यक्त किया।