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भ्रमित करनेवाली आयुर्वेदिक दवा जब्त; अन्न व औषधि प्रशासन ने की कार्रवाई

  • By navabharat
Updated On: Feb 05, 2022 | 01:11 AM
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वर्धा. अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के मुंबई स्थित गुप्त वार्ता विभाग को गुमराह करने वाला मैटर आयुर्वेदिक औषधि नागपुर-वर्धा मार्ग पर बिक्री के लिए उपलब्ध होने की जानकारी मिली. इसके तहत औषधि निरीक्षक नागपुर व वर्धा के पथक ने कार्रवाई करके विविध कंपनी की करीब 15 हजार 800 रुपए की आयुर्वेदिक औषधि जब्त की गई.

नागपुर-वर्धा मार्ग के खडकी स्थित होटल रॉयल फूड में विविध तरह की आयुर्वेदिक औषधि बिक्री के लिए प्रदर्शित की गई थी. इस जगह अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के पथक ने भेंट देकर बादल पेन आयल, डाइबेटिज केयर चूर्ण, पाचक मेथी इन दवा के मे. मानस आयुर्वेदिक फार्मसी, गाजियाबाद उत्तरप्रदेश की ओर से उत्पादन करने की बात ध्यान में आयी. 

मैसेज से नागरिकों को किया जा रहा था गुमराह

औषधि पर इन दवा पर गुमराह करने वाला मैसेज तथा उत्पादन लिखा हुआ था. इससे इस कंपनी की दवा जब्त की गई. औषधि उत्पादन पर होने वाला मैसेज औषधि जादूटोना उपाय कानून 1954 की धारा 3 व 4 प्रावधान का उल्लंघन होने के कारण जब्त की गई. यह कार्रवाई अन्न व औषधि प्रशासन के विभाग के आयुक्त परिमल सिंह, सह आयुक्त समाधान पवार के मार्गदर्शन में औषधि निरीक्षक नीरज लोहकरे, सतीश चौहान ने की.

भ्रमित करने वाली दवा न खरीदे नागरिक

नागरिकों ने भ्रमित करने वाली दवा खरीदी नहीं करनी चाहिए. डाक्टरों की सलाह से औषधोपचार करें. दवा व सौंदर्य प्रसाधन संबंधित दर्जा से संबंधित कोई भी शिकायत होने पर अन्न व औषधि प्रशासन विभाग के जिला कार्यालय तथा 1800222365 टोल फ्री क्रमांक पर संपर्क करें.

-परिमल सिंह, आयुक्त-अन्न व औषधि प्रशासन.

Confusing ayurvedic medicine confiscated food and drug administration took action

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Published On: Feb 05, 2022 | 01:11 AM

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