विजय वडेट्टीवार (सोर्स: सोशल मीडिया)
मुंबई: बदलापुर शहर के पूर्व परिसर स्थित शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल में महज तीन से चार साल की दो बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न मामले में महाराष्ट्र के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार महायुति सरकार और स्थानीय पुलिस थाने के पुलिसकर्मियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि थाने में शिकायत दर्ज कराने आए अभिभावकों को घंटों इंतजार कराया गया।
महाराष्ट्र विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मंगलवार को आरोप लगाया कि बदलापुर के एक स्कूल में यौन उत्पीड़न की शिकार बच्ची के माता-पिता को शिकायत दर्ज कराने के लिए 11 घंटे तक थाने में बैठाए रखा गया। कांग्रेस नेता ने ‘एक्स’ पर पोस्ट किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि छात्राओं से स्कूल के अंदर कथित रूप से यौन उत्पीड़न की घटना, कोलकाता के एक अस्पताल में प्रशिक्षु डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या की घटना से भी बड़ी है, जिसने राष्ट्रीय आक्रोश पैदा किया है।
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विजय वडेट्टीवार ने कहा कि ‘‘साढ़े तीन साल की बच्ची और चार साल की एक बच्ची का उत्पीड़न किया गया और जब अभिभावक शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने में गए तो उन्हें 11 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, क्या कोई संवेदनशीलता बची है?” वडेट्टीवार ने कहा कि ”मैंने पुलिस आयुक्त से बात की और उनसे कहा कि इस देरी के लिए जिम्मेदार महिला पुलिस अधिकारी को तुरंत निलंबित किया जाना चाहिए।”
बदलापूर मध्ये साडे तीन वर्षाच्या लहान मुलीवर झालेली अत्याचाराची घटना ही महाराष्ट्राला शरमेनं मान खाली घालायला लावणारी आहे. या गंभीर प्रकरणाबाबत पोलिस आयुक्त डुंबरे यांच्याशी चर्चा करून माहिती घेतली आहे.
पीडित मुलींच्या पालकांची तक्रार न घेता त्यांना अकरा तास पोलिस स्थानकात… pic.twitter.com/d0e23Gqzho
— Vijay Wadettiwar (@VijayWadettiwar) August 20, 2024
नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली राज्य सरकार की महिलाओं के लिए बहुप्रचारित ‘लाडकी बहिन योजना’ पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने पूछा कि मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री इस मामले में चुप क्यों हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में महाराष्ट्र ने उत्तर प्रदेश को पीछे छोड़ दिया है।
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वडेट्टीवार ने कहा कि जब पश्चिम बंगाल में एक महिला डॉक्टर से बलात्कार और हत्या की घटना हुई, तो वहां की सरकार के खिलाफ आरोपों की झड़ी लग गई, लेकिन ‘‘बदलापुर की घटना उससे भी बड़ी है।” मामले की सुनवाई तीन महीने के भीतर पूरी की जाएं और आरोपियों को फांसी दी जाए।
(एजेंसी इनपुट के साथ)