Thane: त्योहारों के बाद ठाणे मनपा सख्त, आज से अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई

Thane Municipal Corporation ने 3 नवंबर से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। दिवा और मुंब्रा में अधिकतर अवैध इमारतें निशाने पर हैं, मनपा ने सभी को घर खाली करने का नोटिस दिया।
Thane Municipal Corporation ने 3 नवंबर से अवैध निर्माणों पर कार्रवाई शुरू करने की घोषणा की है। दिवा और मुंब्रा में अधिकतर अवैध इमारतें निशाने पर हैं, मनपा ने सभी को घर खाली करने का नोटिस दिया।
ठाणे में बुलडोजर कार्रवाई (सौ. सोशल मीडिया )
Published on
Updated on

Bulldozer Action In Thane: गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सव एवं दिवाली का त्योहार बीतने के बाद अब मनपा ने एक बार फिर अवैध निर्माणों के खिलाफ बड़े पैमाने पर कार्रवाई की तैयारी की है।

मनपा से मिली जानकारी के मुताबिक सोमवार 3 नवंबर से मनपा के अतिक्रमण विभाग के बुलडोजर गरजते हुए अवैध निर्माणों को जींदोज करेंगे। इस संदर्भ में मनपा आयुक्त सौरभ राव ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। अवैध इमारतों में रहने वालों को अपना समान समेटने का फरमान पहले ही जारी कर दिया गया है।

मुंबई उच्च न्यायालय ने अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। जिसके तहत सभी प्रभाग समिति क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गयी थी। मनपा की तरफ से उच्च न्यायालय को बताया गया था कि सर्वेक्षण में ठाणे मनपा क्षेत्र में 909 अवैध निर्माण हैं।

इसमें से सबसे अधिक 740 अवैध निर्माण दिवा में हैं। प्रशासन की तरफ से कहा गया था कि 227 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गयी है। जिसमें 175 इमारतों को पूरी तरह जमींदोज किया गया है। मनपा आयुक्त सौरभ राव के निर्देश पर दिवा व मुंब्रा क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों की एक विशेष टीम गठित की गयी थी। त्योहारी सीजन के खत्म होने के बाद मनपा ने अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की योजना तैयार की है।

मनपा का नोटिस जारी

  • त्योहारों के दौरान बंदोबस्त के लिए पुलिस बल मिलने में दिक्कत आ रही थी। मनपा आयुक्त की तरफ से एक नोटिस जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि मुंबई उच्च न्यायालय में दायर रीट याचिका पर अदालत के आदेश के तहत अवैध निर्माणों को हटाने का काम सोमवार 3 नवंबर से किया जाना है।
  • संबंधित व्यक्ति सभी समान व परिवार के सदस्यों के साथ घर व दुकान खाली कर दें। सामान हटाने का दूसरा अवसर नहीं दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं हो इसका ध्यान सभी को रखना है।
Navbharat Live: Hindi News
navbharatlive.com