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पनवेल में अवैध स्कूलों पर एक्शन: Panvel Municipal Corporation ने जारी की लिस्ट, अभिभावकों को चेतावनी

Panvel Municipal Corporation ने अवैध प्राइमरी स्कूलों की सूची जारी कर अभिभावकों को सतर्क किया है। बिना मान्यता वाले स्कूलों में एडमिशन न लेने की अपील की गई है और कई स्कूलों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।

  • Written By: अपूर्वा नायक
Updated On: Apr 19, 2026 | 01:41 PM

पनवेल महानगरपालिका (फाइल फोटो)

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Panvel Municipal Corporation Warning For Parents: नवी मुंबई के अंतर्गत आने वाले Panvel Municipal Corporation (पनवेल मनपा) ने बिना सरकारी अनुमति चल रहे प्राइमरी स्कूलों के खिलाफ बड़ा कदम उठाया है। मनपा ने ऐसे स्कूलों की सूची जारी करते हुए अभिभावकों को सतर्क रहने की अपील की है।

पनवेल मनपा के आयुक्त मंगेश चितले ने स्पष्ट किया है कि अभिभावक अपने बच्चों का दाखिला केवल मान्यता प्राप्त स्कूलों में ही कराएं। बिना अनुमति संचालित स्कूलों में एडमिशन लेने से बच्चों के भविष्य पर असर पड़ सकता है।

इन स्कूलों को नहीं मिली मान्यता

शिक्षा विभाग के अनुसार जिन स्कूलों को अवैध घोषित किया गया है, उनमें मार्शमैलो इंटरनेशनल स्कूल (ओवे), कालसेकर इंग्लिश मीडियम स्कूल (तलोजा), अर्कम इंग्लिश स्कूल (तलोजा), ओशन ब्राइट कॉन्वेंट स्कूल (तलोजा), ऑक्सफोर्ड इंग्लिश मीडियम स्कूल (कलंबोली), बजाज इंटरनेशनल स्कूल (तलोजा) और द वेस्ट हिल हाई इंटरनेशनल स्कूल (तलोजा) शामिल हैं।

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स्कूलों के खिलाफ दर्ज हुए केस

पनवेल मनपा के शिक्षा विभाग ने जानकारी दी है कि इन सभी अवैध स्कूलों के खिलाफ केस दर्ज कर लिए गए हैं और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

अभिभावकों को दी गई सलाह

प्रशासन ने अभिभावकों से कहा है कि वे एडमिशन से पहले स्कूल की मान्यता की जांच जरूर करें। जिन अभिभावकों ने पहले ही इन स्कूलों में प्रवेश ले लिया है, उनसे तुरंत एडमिशन रद्द कर मान्यता प्राप्त स्कूलों में दाखिला लेने की अपील की गई है।

गुणवत्ता से समझौता नहीं

पनवेल मनपा के अतिरिक्त आयुक्त Mahesh Kumar Meghamale ने कहा कि नागरिकों के हित में शिक्षा की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

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बच्चों के भविष्य की सुरक्षा जरूरी

मनपा का यह कदम बच्चों के भविष्य को सुरक्षित रखने और शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

Panvel illegal schools list panvel municipal corporation warning parents action

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Published On: Apr 19, 2026 | 01:41 PM

Topics:  

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