मुंब्रा ट्रेन हादसा: 4 यात्रियों की मौत मामले में रेलवे के 2 इंजीनियरों पर केस, जानें क्यों लगा आरोप
Mumbra Local Train Accident: मुंब्रा में जून में दो लोकल ट्रेनों से गिरकर चार यात्रियों की मौत और नौ घायल होने के मामले में मध्य रेलवे के दो इंजीनियरों पर लापरवाही का मामला दर्ज किया गया है।
- Written By: आकाश मसने
लोकल ट्रेन (सोर्स: सोशल मीडिया)
Mumbra Local Train Accident Case FIR Registered: ठाणे जिले के मुंब्रा में नौ जून को हुई एक दर्दनाक लोकल ट्रेन दुर्घटना के संबंध में मध्य रेलवे के दो इंजीनियरों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने सोमवार को इस कार्रवाई की जानकारी दी। इस दुर्घटना में, अत्यधिक भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन से गिरकर चार यात्रियों की मौत हो गई थी और नौ लोग घायल हुए थे।
कैसे हुई थी घटना?
पुलिस के अनुसार, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना दिवा और मुंब्रा रेलवे स्टेशन के बीच हुई थी। यह घटना उस समय हुई जब कसारा और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) की ओर जाने वाली दो लोकल ट्रेनें एक तीक्ष्ण मोड़ (sharp curve) पर एक-दूसरे को पार कर रही थीं।
जांच में यह सामने आया कि ट्रेन के डिब्बों के पायदान पर खड़े कुछ यात्रियों का ‘बाहर निकला हुआ’ बैग दूसरी ट्रेन में सवार लोगों के बैग या शरीर से टकराया। इस टक्कर के परिणामस्वरूप, कुछ यात्री अचानक पटरी पर गिर पड़े।
सम्बंधित ख़बरें
घाटखेड़ा हादसा: तालाब में डूबकर मौत की घटनाओं में हो रहा इजाफा, प्रशासन की अनदेखी और लोगों की लापरवाही है वजह
दस्तूर नगर सीधे समृद्धि महामार्ग से जुड़ेगा, अमरावती में 840 करोड़ की सड़क परियोजना को मिली रफ्तार
लाखनी में मातोश्री ग्रामसमृद्धि योजना पर उठे सवाल, खेत सड़क निर्माण में घटिया सामग्री इस्तेमाल के आरोप
अमरावती चुनाव को लेकर भाजपा में हलचल तेज, स्थानीय स्वराज्य संस्था चुनाव के लिए टिकट की दौड़ शुरू
इंजीनियरों पर लगा आरोप
इस घटना की गहन रेलवे पुलिस जांच के बाद, दो रेलवे अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया गया है। जिन दो अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उनमें मध्य रेलवे का एक वरिष्ठ सेक्शन इंजीनियर और एक सेक्शन इंजीनियर शामिल हैं।
यह भी पढ़ें:- संजय राउत ने मोदी का जताया आभार, PM ने की स्वस्थ्य होने की कामना तो शिवसेना नेता ने दिया ऐसा जवाब
ठाणे की राजकीय रेलवे पुलिस ने दुर्घटना के तुरंत बाद पहले आकस्मिक मृत्यु (accidental death) का मामला दर्ज किया था, लेकिन बाद में जांच के आधार पर इंजीनियरों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
दोनों इंजीनियरों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 25 के तहत मामला दर्ज किया गया है। भारतीय न्याय संहिता की यह धारा दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कृत्य से संबंधित है। रेलवे पुलिस अधिकारी ने बताया है कि मामले की जांच अभी भी जारी है।
(एजेंसी इनपुट के साथ)
