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नवी मुंबई: सरकार के आदेशानुसार नवी मुंबई (Navi Mumbai) क्षेत्र में नवी मुंबई महानगरपालिका (Navi Mumbai Municipal Corporation) की मंजूरी के बिना कोई भी नया विद्यालय (New School) नहीं चलाया जा सकता हैं। इसके बावजूद महानगरपालिका के क्षेत्र में पांच स्कूल बिना महानगरपालिका की स्वीकृति के चल रहे हैं। जिन्हें अवैध घोषित करते हुए नवी मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग द्वारा उक्त स्कूलों की सूची जारी की गई है। जिस पर महानगरपालिका कमिश्नर राजेश नार्वेकर (NMMC Commissioner Rajesh Narvekar) ने हस्ताक्षर किया है।
नवी मुंबई महानगरपालिका के शिक्षा विभाग द्वारा जिन 5 स्कूलों को अवैध घोषित किया गया है। उसमें इस्माइल एजुकेशन ट्रस्ट द्वारा संचालित मुंबई अल मोमिन स्कूल, आर्टिस्ट विलेज, सीबीडी बेलापुर, ग्लोबल एजुकेशन ट्रस्ट अग्रीपाड़ा, मुंबई के इकरा इस्लामिक स्कूल और मकतब, नेरुल, द आटपाडी एजुकेशन सोसाइटी के ऑर्चिड इंटरनेशनल स्कूल, नेरुल, ज्ञानदीप शिक्षण प्रसारक मंडल, किशननगर नं. 3, ठाणे के सरस्वती विद्या निकेतन स्कूल, घनसोली अंग्रेजी (न्यायपालिका केस याचिका संख्या 9166/2015) और इलिम फुल गॉस्पेल ट्रस्ट के इलिम इंग्लिश स्कूल, रबाले का समावेश है।
जिन्हें तुरंत बंद करने का आदेश महानगरपालिका ने संबंधित स्कूलों को दिया हैं। ऐसा नहीं करने पर नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी भी उक्त स्कूलों के संचालकों को दी गई है।