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ठाणे: केंद्र सरकार का नया मोटर व्हीकल कानून सभी राज्यों में लागू किया जा रहा है, वहीं ठाणे जिले में मनचले वाहन चालक ट्रैफिक नियमों (Traffic Rules) को तोड़ने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे मनचले वाहन चालकों (Drivers) को सबक सिखाने के लिए ठाणे ट्रैफिक पुलिस (Thane Traffic Police) ने नया फंडा अपनाया है। इस फंडे के तहत ट्रैफिक नियम तोड़नेवाले वाहनचालक को स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ मिलकर सिग्नलनाकों पर खड़े रहकर ट्रैफिक नियमों के प्रति वाहन चालकों में जनजागृति (Public Awareness) करनी होगी।
ठाणे ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, जो नियम तोड़ेगा वहीं उस नियम को सीखकर अन्य वाहन चालकों को नियमों को सिखाएगा। इससे वाहन चालक नियमों के पालन की सीख लेंगे और अन्य को भी सिखाएंगे।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट का क्रियान्वयन पूरे राज्य में शुरू हो गया है। नया कानून नियमों का उल्लंघन करने पर दो गुना जुर्माना लगाता है। ई-चालान प्रक्रिया के कारण कार्रवाई होने के बावजूद भी नियमों का उल्लंघन जारी है क्योंकि इसमें वाहन चालकों को किसी भी समय जुर्माना भरने का प्रावधान है। ठाणे शहर में उल्लंघन करने वालों की संख्या हर महीने हजारों में है। ऐसे और भी लोग हैं जो बाइक चलाते समय हेलमेट पहनने से बचते हैं और जो सिग्नल लाल होने पर भी उसे पार कर जाते हैं। इसलिए ऐसे चालकों के खिलाफ कार्रवाई के लिए नए कदम उठाए गए हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, ठाणे में सिग्नल नाकों पर ट्रैफिक पुलिस के जवान और कुछ वालंटियर तैनात रहेंगे। बाइक चलाते समय और रेड सिग्नल पार करते समय हेलमेट पहनने से परहेज करने वाले चालकों को पुलिस द्वारा रोका जाएगा। उसके बाद इन नियमों को तोड़ने वाले चालकों को 15 से 20 मिनट तक सिग्नल एरिया में खड़ा रखकर जागरूक कराने का काम कराया जाएगा। उनके हाथों में एक बैनर भी दिया जाएगा। उन पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। इसलिए यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को अपना कीमती समय सिग्नल क्षेत्र में बिताना होगा। जो वाहन चालक जागरुकता नहीं फैलाना चाहते हैं, उनसे उसी स्थान पर जुर्माना लगाया जाएगा।
[blockquote content=”नियम तोड़नेवाले व्यक्ति के पास दो रास्ते होंगे। पहला वाहन चालक जुर्माना तुरंत भरे या फिर नाके पर 15 से 20 मिनट खड़े रहकर अन्य वाहन चालकों को नियम पालन करने का उपदेश दे।” pic=”” name=”- बालासाहेब पाटिल, पुलिस उपायुक्त ठाणे ट्रैफिक विभाग “]