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pooja khedkar : सुप्रीम कोर्ट ने पूजा खेडकर को दी राहत, जांच में सहयोग की शर्त के साथ बढ़ाई अंतरिम जमानत

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से संरक्षण देने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है...

  • By आकाश मसने
Updated On: Mar 26, 2025 | 03:40 PM

पूजा खेडकर (सोर्स: सोशल मीडिया)

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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को गिरफ्तारी से संरक्षण देने के अपने अंतरिम आदेश को बढ़ा दिया है। पूजा खेडकर पर 2022 संघ लोक सेवा आयोग परीक्षा के लिए पात्रता प्राप्त करने के लिए अपने दस्तावेजों में जालसाजी करने का आरोप है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू के अनुरोध पर दिल्ली पुलिस को खेडकर द्वारा अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने के दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए और समय दिया।

पीठ ने खेडकर से जांच में सहयोग करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि “तीन सप्ताह बाद सूचीबद्ध करें। तब तक अंतरिम संरक्षण जारी रखा जाए, बशर्ते वह जांच में सहयोग कर रही हो।” मामले की सुनवाई के दौरान, खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा ने पीठ को बताया कि उन्हें पुलिस ने पूछताछ के लिए नहीं बुलाया है और वह सहयोग करने को तैयार हैं।

सुनवाई की पिछली तारीख पर, शीर्ष अदालत ने आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक पूर्व प्रशिक्षु पूजा खेडकर के खिलाफ कोई दंडात्मक कदम नहीं उठाया जाए। खेडकर पर संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) परीक्षा पास करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) और बेंचमार्क विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण का धोखाधड़ी से लाभ उठाने का आरोप है।

पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण

दिल्ली उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए खेडकर के खिलाफ कड़ी टिप्पणी करते हुए कहा था कि यह “न केवल एक संवैधानिक निकाय के साथ बल्कि समाज और पूरे राष्ट्र के साथ धोखाधड़ी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है।” उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया था कि इसमें शामिल साजिश को उजागर करने के लिए पूछताछ आवश्यक है।

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उच्च न्यायालय ने यह भी रेखांकित किया था कि पूजा के पिता और माता उच्च पदों पर थे, जिससे प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ मिलीभगत की संभावना का संकेत मिलता है। खेडकर पर दिल्ली पुलिस द्वारा आपराधिक आरोप लगाए गए हैं, जिसमें उन पर सिविल सेवा परीक्षा में धोखाधड़ी करने और अवैध रूप से ओबीसी और विकलांगता कोटा लाभ का दावा करने का आरोप लगाया गया है।

Supreme court extends interim protection from arrest to former ias trainee pooja khedkar

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Published On: Feb 14, 2025 | 01:56 PM

Topics:  

  • Pooja Khedkar
  • Supreme Court
  • UPSC

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