Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो
  • चुनाव

  • ई-पेपर
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • राजनीति
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • क्राइम
  • नवभारत विशेष
  • मनोरंजन
  • बिज़नेस
  • अन्य
    • वेब स्टोरीज़
    • वायरल
    • ऑटोमोबाइल
    • टेक्नॉलजी
    • धर्म
    • करियर
    • टूर एंड ट्रैवल
    • वीडियो
    • फोटो
    • चुनाव
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • क्राइम
  • लाइफ़स्टाइल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • राजनीति
  • बिज़नेस
  • ऑटोमोबाइल
  • टेक्नॉलजी
  • धर्म
  • वेब स्टोरीज़
  • करियर
  • टूर एंड ट्रैवल
  • वीडियो
  • फोटो
  • चुनाव
In Trends:
  • Tariff War |
  • Weather Update |
  • Aaj ka Rashifal |
  • Parliament Session |
  • Bihar Assembly Elections 2025 |
  • Share Market
Follow Us
  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

पुणे श्रम आयुक्त ने अमेजन को क्यों भेजा नोटिस, यहां पढ़ें पूरी जानकारी

  • By प्रभाकर दुबे
Updated On: Jan 12, 2023 | 05:05 PM

File Pic

Follow Us
Close
Follow Us:

पुणे:  श्रम आयुक्त कार्यालय, पुणे (Pune Labor Commissioner) ने अवैध स्वैच्छिक पृथक्करण नीति और छंटनी के कार्यान्वयन के संबंध में ई-कॉमर्स दिग्गज अमेजन (Amazon) को एक नोटिस भेजा है। नोटिस में श्रम विभाग ने अमेजन प्रबंधन को 17 जनवरी को उपस्थित रहने को कहा है। आईटी कर्मचारियों के एक संगठन, नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट (NITES),  जिसने शिकायत दर्ज की है, के अनुसार, हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों की आजीविका अब पर प्रभाव पड़ा है। 

 नैसेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एम्प्लॉइज सीनेट के अध्यक्ष हरप्रीत सिंह सलूजा ने कहा कि औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार, नियोक्ता उचित सरकारी पूर्व अनुमति के बिना, प्रतिष्ठान के मस्टर रोल पर मौजूद कर्मचारी को छंटनी नहीं कर सकता है। 

श्रम कानून के उल्लंघन का आरोप 

उन्होंने कहा कि यह ध्यान रखना उचित है कि एक कर्मचारी जिसने कम से कम एक वर्ष की निरंतर सेवा दी है, उसे तब तक नहीं हटाया जा सकता जब तक कि उसे तीन महीने पहले नोटिस नहीं दिया जाता है और उपयुक्त सरकार से पूर्व अनुमति नहीं मिलती है। उक्त आवेदन नियोक्ता द्वारा इस तरह की छंटनी के कारणों के साथ प्रस्तुत किया जाना है। उन्होंने कहा कि अमेजन ने भारतीय श्रम कानूनों के मौजूदा प्रावधानों का उल्लंघन किया है। लागू की गई स्वैच्छिक अलगाव नीति को कभी भी समीक्षा के लिए श्रम मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं किया गया, जो मौजूदा श्रम कानूनों का उल्लंघन है।

17 जनवरी को किया तलब

शिकायत के आधार पर सहायक श्रम आयुक्त जीएस शिंदे ने अमेजन प्रबंधक को 17 जनवरी को दोपहर तीन बजे उनके सामने पेश होने को कहा है।

Why pune labor commissioner sent notice to amazon read full details here

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Jan 12, 2023 | 05:05 PM

Topics:  

  • Amazon

सम्बंधित ख़बरें

1

Amazon Sale 2025: बंपर छूट में मिल रहे हैं दमदार लैपटॉप्स, मिलेगे कई शानदार ऑफर

2

Xiaomi का नया AI मॉडल Alexa और Google Assistant को देगा कड़ी टक्कर

3

Flipkart GOAT सेल vs Amazon Prime Day 2025, iPhone 16 सीरीज कहा है सस्ता

4

Samsung Galaxy S24 Ultra पर मिल रहा भारी डिस्काउंट, जानिए ऑफर्स और फीचर्स

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • सोलापुर
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2025 All rights reserved.