

Sheraton Grand JW Marriott Pune FIR: पुणे शहर पुलिस की विशेष शाखा ने विदेशी नागरिकों के ठहरने की अनिवार्य जानकारी समय पर उपलब्ध न कराने पर शहर के दो नामचीन और प्रतिष्ठित होटलों के प्रबंधकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बंड गार्डन और चतुरश्रृंगी थाना क्षेत्रों में स्थित होटल 'शेरटन ग्रैंड' और 'जेडब्ल्यू मैरियट' के खिलाफ आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की है।
पहला मामला बंड गार्डन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, होटल शेरटन ग्रैंड में चीनी नागरिक क्यू लू लू (Qiu Lu Lu) ने 14 जून 2026 को शाम 7:29 बजे चेक-इन किया था। नियमों के अनुसार, विदेशी नागरिक के आगमन की सूचना तुरंत 'फॉर्म-3' के जरिए आव्रजन विभाग को देनी होती है। हालांकि, होटल प्रबंधन ने यह अनिवार्य जानकारी 14 दिन और 1 घंटे की भारी देरी के बाद 28 जून को रात 9:18 बजे जमा कराई।
दूसरा मामला चतुरश्रृंगी पुलिस स्टेशन में जेडब्ल्यू मैरियट होटल के प्रबंधक के खिलाफ दर्ज हुआ है। यहाँ इतालवी नागरिक क्रिश्चियन ह्यूबर ने 7 जून को शाम 7:07 बजे चेक-इन किया था। होटल प्रबंधन ने उनकी जानकारी 39 दिन और 11 घंटे (947 घंटे) की अत्यधिक देरी के बाद 17 जुलाई को सुबह 6:52 बजे जमा की।
डीसीपी प्रशांत अमृतकर के मार्गदर्शन में पुणे पुलिस द्वारा किरायेदारों, विदेशी नागरिकों और अन्य ठहरने वाले यात्रियों की जानकारी दर्ज करने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। डीसीपी अमृतकर ने पुणे के सभी होटल मालिकों, लॉज प्रबंधकों और मकान मालिकों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। पुलिस ने साफ चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के भीतर अनिवार्य फॉर्म-3 की जानकारी न देने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।