पुणे मनपा की ‘अभय योजना’ 15 मार्च तक बढ़ी, प्रॉपर्टी टैक्स जुर्माने में 75% छूट
Pune Municipal Corporation ने प्रॉपर्टी टैक्स पर 75% जुर्माना छूट देने वाली ‘अभय योजना’ की अवधि 15 मार्च तक बढ़ा दी है। अब तक 930 करोड़ रुपये की वसूली हो चुकी है।
- Written By: अपूर्वा नायक
पुणे महानगरपालिका (सौ. सोशल मीडिया )
Pune PMC Abhay Yojana: पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) के खजाने को भरने और शहर के लाखों संपत्ति धारकों को बड़ी राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई ‘अभय योजना’ की अवधि को अब 15 मार्च तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।
इस योजना के तहत बकाया प्रॉपर्टी टैक्स पर लगने वाले जुर्माने में नागरिकों को 75 प्रतिशत की भारी छूट दी जा रही है। गुरुवार को आयोजित स्थायी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव पर आधिकारिक मुहर लगाई गई। समिति के अध्यक्ष श्रीनाथ भिमाले ने बताया कि प्रशासन ने यह कदम नागरिकों के व्यापक हितों और बकाया वसूली की प्रक्रिया को सुगम बनाने के लिए उठाया है।
13000 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया
शहर में प्रॉपर्टी टैक्स की स्थिति वर्तमान में काफी चिंताजनक है, जहां करीब साढ़े पांच लाख संपत्ति धारकों पर लगभग 13,000 करोड़ रुपये का टैक्स बकाया है। मोबाइल टावर और न्यायालयों में लंबित विवादित मामले भी इसमें शामिल हैं। लंबे समय से टैक्स का भुगतान न होने के कारण उन पर भारी जुर्माना और ब्याज एकत्रित हो गया था, जिससे आम नागरिकों पर आर्थिक बोझ बढ़ रहा था। इसी तनाव को कम करने के लिए मनपा ने इस योजना को संजीवनी के रूप में पेश किया है।
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पुणेवासियों से अपील है कि वे इस बढ़ाई गई अवधि का लाभ उठाकर कानूनी झंझटों से बचें। इस योजना से प्राप्त होने वाले राजस्व का निवेश शहर की बुनियादी सुविधाओं, स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा को बेहतर बनाने में किया जाएगा।
– श्रीनाथ भिमाले, अध्यक्ष-स्थायी समिति
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योजना से खाते में 930 करोड़ रुपये जमा
योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब तक मनपा के खाते में 930 करोड़ रुपये जमा हो चुके हैं। श्रीनाथ भिमाले ने 120 स्पष्ट किया कि जिन नागरिकों ने पहले भी ऐसी योजनाओं का लाभ लिया था, वे भी पात्र होंगे। समय सीमा बढ़ाने के पीछे मुख्य कारण हालिया चुनावी व्यस्तताएं और प्रशासनिक अड़चनें रहीं, जिसके चलते कई लोग समय पर भुगतान नहीं कर पाए थे।
