पुणे मेट्रो (सौ. सोशल मीडिया )
Pune Metro Tunnel Safety New Rules: शहर के घनी आबादी वाले पेठ क्षेत्रों में अंडरग्राउंड मेट्रो टनल की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पुणे महानगर पालिका (पीएमसी) अब कड़े कदम उठाने जा रही है।
यह मार्ग फडके हौद और मंडई जैसे ऐतिहासिक और धनी बस्ती वाले इलाकों से होकर गुजरता है, जहां पुराने वाडों का पुनर्विकास तेजी से हो रहा है। नई नियमावली के तहत अब किसी भी निर्माण या पुनर्निर्माण से पहले गहन तकनीकी जांच और मेट्रो प्रशासन की अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा, सबसे महत्वपूर्ण बदलाव बोरवेल खुदाई को लेकर है।
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अब केवल निर्माण अनुमति के आधार पर बोरवेल नहीं खोदे जा सकेंगे, बल्कि इसके लिए भूजल विभाग से अलग से मंजूरी लेनी होगी। इसके साथ ही निर्माण कार्य के दौरान संरचनात्मक सुरक्षा रिपोर्ट और निरंतर तकनीकी निगरानी को भी नियमों में शामिल किया गया है ताकि भविष्य में ऐसी किसी दुर्घटना को टाला जा सके।