होली पर पेड़ काटने वालों पर सख्ती, पुणे मनपा ने दी 1 लाख जुर्माने की चेतावनी

PMC Warning On Tree Cutting: होली के दौरान पेड़ों की टहनियां तोड़ने और अवैध कटाई रोकने के लिए पुणे मनपा ने चेतावनी जारी की है।बिना अनुमति पेड़ काटने पर 1 लाख रुपये तक जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी।
Thane Eco Sensitive Zone
पेड़ की कटाई (सौ. सोशल मीडिया )
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Pune Holi Tree Cutting Warning: होली के त्योहार के मद्देनजर पुणे मनपा (पीएमसी) ने पेड़ों की टहनियां तोड़ने और अवैध वृक्ष कटाई को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बिना अनुमति किसी भी पेड़ को काटना, जलाना या नुकसान पहुंचाना कानूनन अपराध है।

मनपा ने बताया कि महाराष्ट्र शहरी क्षेत्र वृक्ष संरक्षण अधिनियम 2021 के तहत बिना अनुमति पेड़ काटने पर संबंधित पेड़ के मूल्य के बराबर जुर्माना वसूला जा सकता है, जो अधिकतम 1 लाख रुपये तक हो सकता है।

त्योहार के दौरान कुछ इलाकों में होली जलाने के लिए पेड़ों की शाखाएं काटने की घटनाएं सामने आती रही हैं, जिसे रोकने के लिए इस बार विशेष निगरानी रखी जाएगी।

वृक्ष प्राधिकरण को विशेष निर्देश

मनपा प्रशासन ने वृक्ष प्राधिकरण और संबंधित अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। यदि कहीं भी अवैध वृक्ष कटाई या शाखाएं तोड़ने की शिकायत मिलती है, तो संबंधित व्यक्ति के खिलाफ तुरंत मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों से अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे होली का त्योहार पर्यावरण के अनुकूल तरीके से मनाएं और हरित संपदा को नुकसान न पहुंचाएं। अधिकारियों का कहना है कि पेड़ों की सुरक्षा शहर के पर्यावरण संतुलन के लिए बेहद जरूरी है, इसलिए किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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