पिंपरी-चिंचवड़ में डीजे-डॉल्बी बजाना पड़ा भारी, सांगवी पुलिस ने 10 गणेश मंडलों पर की कार्रवाई, सामान जब्त

Ganesh Visarjan Noise Pollution Case: सांगवी में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान तेज आवाज में DJ और डॉल्बी बजाने पर 10 गणेश मंडलों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पुलिस ने DJ मिक्सर, कंसोल और लैपटॉप जब्त किए।
The premises of the Pimpri Chinchwad Sangvi Police Station, where seized goods are kept.
पुलिस स्टेशन परिसर, जब्त सामानसोर्स- सोशल मीडिया
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Sangvi Police Action DJ Dolby Ban Pimpri Chinchwad: पिंपरी-चिंचवड़ शहर में गणेश विसर्जन जुलूस के दौरान निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन कर अत्यधिक तेज आवाज में डीजे और डॉल्बी (Dolby) साउंड सिस्टम बजाना करीब 10 गणेश मंडलों को महंगा पड़ गया।

सांगवी पुलिस (Sangvi Police) ने नियम तोड़ने वाले मंडलों के खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए साउंड सिस्टम से जुड़ी भारी सामग्री जब्त की है। पुलिस ने संबंधित मंडलों, डीजे मालिकों और चालकों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और ध्वनि प्रदूषण निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है।

5 डीजे मिक्सर, 3 कंसोल और लैपटॉप समेत भारी सामान जब्त

सांगवी पुलिस थाने की सीमा में रविवार को सातवें दिन के अवसर पर करीब 90 गणेश मंडलों के विसर्जन जुलूस निकले थे। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि कुछ मंडलों द्वारा तय सीमा से अधिक और कानफोड़ आवाज में डीजे-डॉल्बी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मौके से:

  • 5 डीजे मिक्सर (DJ Mixers)

  • 3 कंसोल (Consoles)

  • 3 लैपटॉप (Laptops)

  • लाइट कंट्रोल मशीनें (Light Control Machine) और कई हाई-डेसिबल स्पीकर जब्त किए।

The premises of the Pimpri Chinchwad Sangvi Police Station, where seized goods are kept.
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26 सितंबर तक क्षेत्र में डीजे और डॉल्बी पर लगा है प्रतिबंध

पिंपरी-चिंचवड़ पुलिस आयुक्तालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, शहर में 9 सितंबर की रात 1 बजे से 26 सितंबर 2026 की रात 12 बजे तक सार्वजनिक स्थलों पर उच्च क्षमता वाले डीजे, डॉल्बी साउंड सिस्टम और ध्वनि प्रदूषण पैदा करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है।

पुलिस प्रशासन ने सभी गणेश मंडलों को चेतावनी दी है कि विसर्जन के अंतिम दिनों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का सख्ती से पालन करें, अन्यथा कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

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