कस्पटे मिसिंग लिंक सड़क को हाईकोर्ट की हरी झंडी, एक साल में काम पूरा करने का आदेश

Bombay High Court ने बालेवाडी-वाकड़ को जोड़ने वाली कस्पटे मिसिंग लिंक सड़क परियोजना पर लगा स्टे हटाकर एक साल में काम पूरा करने का निर्देश दिया है। इससे क्षेत्र के ट्रैफिक जाम से राहत की उम्मीद जगी है।
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मिसिंग लिंक रोड पुणे (सोर्स: सोशल मीडिया)
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Kaspatemissing Link Road Pune Update: पुणे में बालेवाडी-वाकड़ को जोड़ने वाली ‘कस्पटे मिसिंग लिंक’ सड़क परियोजना को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाया है।

अदालत ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को जल्द पूरा करने के निर्देश देते हुए मनपा को एक वर्ष के भीतर निर्माण कार्य समाप्त करने का आदेश दिया है।यह परियोजना करीब 200 मीटर के निजी भूखंड के अधिग्रहण पर लगे कोर्ट के स्टे के कारण रुकी हुई थी।

लगभग दो सप्ताह पहले उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री चंद्रकांत पाटील ने मनपा आयुक्त के साथ बैठक कर परियोजना की समीक्षा की थी। उन्होंने काम की धीमी गति पर नाराजगी जताते हुए समाधान निकालने के निर्देश दिए थे।

अदालत में मजबूत पक्ष रखने का दावा

मंत्री पाटील के मार्गदर्शन में मनपा प्रशासन ने अदालत के समक्ष अपना पक्ष मजबूती से रखा। मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट ने स्टे हटाते हुए निर्माण कार्य पूरा करने का रास्ता साफ कर दिया। इससे लंबे समय से ट्रैफिक जाम से जूझ रहे स्थानीय नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

युद्धस्तर पर काम पूरा करने के निर्देश

हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री पाटील ने मनपा आयुक्त को फोन कर भूमि अधिग्रहण और सड़क निर्माण का कार्य युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि अब तय समय सीमा में परियोजना पूरी करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

ट्रैफिक समस्या से मिलेगी राहत

बालेवाडी और वाकड़ क्षेत्र में बढ़ते यातायात दबाव के कारण नागरिक लंबे समय से इस सड़क के पूर्ण होने की मांग कर रहे थे। परियोजना के पूरा होने से क्षेत्र में ट्रैफिक जाम की समस्या कम होने और आवागमन सुगम होने की उम्मीद जताई जा रही है।

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