किशोर अवारे हत्याकांड में पूर्व नगरसेवक भी शामिल
- Written By: प्रभाकर दुबे
पिंपरी: पुलिस जांच में तलेगांव दाभाडे (Talegaon Dabhade) में जनसेवा विकास समिति के अध्यक्ष किशोर अवारे की हत्या के मामले (Kishore Aware Murder Case) में एक पूर्व नगरसेवक (Former Corporator) के शामिल होने का खुलासा हुआ है। फिलहाल आरोपी फरार है और पुलिस की टीमें उसकी निशानदेही पर हैं। इस मामले में उसका बेटा इस अपराध में पहले भी गिरफ्तार (Arrested) हो चुका है। जिस पूर्व नगरसेवक पर मामला दर्ज किया गया है उसका नाम चंद्रभान उर्फ भानु खालदे है। अवारे हत्याकांड की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की मुख्य सहायक पुलिस आयुक्त प्रेरणा कट्टे ने इसकी जानकारी दी।
12 मई 2023 को जनसेवा विकास समिति के संस्थापक किशोर अवारे की दिनदहाड़े गोली मारकर और घातक हथियारों से वार कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने अपराध के मास्टरमाइंड गौरव चंद्रभान उर्फ भानु खलदे (29) के साथ श्याम अरुण निगाड़कर (46), प्रवीण संभाजी धोत्रे (32), आदेश विठ्ठल धोत्रे (28) के साथ गिरफ्तार किया है। संदीप उर्फ नन्या विठ्ठल मोरे (32), श्रीनिवास उर्फ सिनू वेंकटस्वामी शिदगल (निवासी देहुरोड, पुणे) नामक छह आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब गौरव खलदे के पिता और पूर्व नगरसेवक भानु खलदे को भी इस मामले में नामजद किया गया है।
पेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी
किशोर अवारे जनसेवा विकास समिति के संस्थापक-अध्यक्ष थे। इस समिति की स्थापना में चंद्रभान खलदे भी शामिल था। खलदे कांग्रेस का पूर्व नगरसेवक हैं। खलदे की पत्नी 2016 में हुए नगर परिषद चुनाव में जनसेवा विकास समिति के टिकट पर निर्वाचित हुई थी। दिसंबर में चंद्रभान खलदे और किशोर अवारे के बीच पुराना नगर परिषद भवन परिसर में पेड़ काटने को लेकर कहासुनी हो गई थी। उस वक्त अवारे ने इसे खलदे तमाचा जड़ दिया था। उसका बेटा गौरव खलदे इस बात से नाराज था कि अवारे ने उसके पिता का अपमान किया है। जांच में पता चला कि गौरव खलदे ने अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए सुपारी देकर हत्या कराई थी।
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अवारे की हत्या के बाद चंद्रभान खालदे भी फरार
अवारे की हत्या के बाद चंद्रभान खालदे भी फरार है। पुलिस हिरासत में आरोपितों से की गई पूछताछ में खुलासा हुआ है कि इस अपराध में चंद्रभान खालदे भी शामिल है। अब पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस बीच, शनिवार को सभी छह आरोपियों की पुलिस हिरासत समाप्त होने के बाद उन्हें वडगांव-मावल अदालत में पेश किया गया और अदालत ने सभी की पुलिस हिरासत 25 मई तक बढ़ाने का आदेश दिया।
