पुणे के लोहगांव में 11 PG-हॉस्टल सील, अग्नि सुरक्षा इंतजाम नहीं मिलने पर मालिकों के खिलाफ FIR के आदेश

Pune Municipal Corporation Fire Audit: पुणे के लोहगांव में अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने वाले 11 अनधिकृत PG और हॉस्टल सील किए गए। मनपा ने FIR के आदेश दिए हैं।
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पुणे महानगरपालिका(सोर्स: सोशल मीडिया)
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Pune Fire Safety Inspection: देश के विभिन्न हिस्सों में आग की घटनाओं और हाल में दिल्ली, मुंबई तथा अमरावती में हुई आग की दुर्घटनाओं के बाद पुणे महानगरपालिका ने शहर में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सख्ती शुरू कर दी है।

इसी क्रम में पुणे अग्निशमन दल ने शुक्रवार को लोहगांव के निंबालकर नगर क्षेत्र में PG और हॉस्टलों की जांच की। शुरुआती जांच में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर कमियां सामने आने के बाद 11 अनधिकृत PG और हॉस्टल सील कर दिए गए। इन इमारतों में बड़ी संख्या में विद्यार्थी रह रहे थे।

महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम के निर्देश पर अग्निशमन प्रमुख गणेश सोनुने के नेतृत्व में शहर के PG और हॉस्टलों का अग्नि सुरक्षा ऑडिट शुरू किया गया है।

अग्निशमन व्यवस्था नहीं मिली, दस्तावेज भी अधूरे

शुक्रवार सुबह लोहगांव क्षेत्र में करीब 10 PG और हॉस्टलों की जांच के दौरान अधिकारियों को कई जगह स्थायी या अस्थायी अग्निशमन व्यवस्था नहीं मिली। अधिकारियों के अनुसार, ऐसी इमारतों में आग लगने की स्थिति में जान-माल के नुकसान का गंभीर खतरा पैदा हो सकता है।

जांच के दौरान इमारतों से संबंधित दस्तावेजों की भी पड़ताल की गई। अधिकारियों के मुताबिक, कई स्थानों पर भवन निर्माण अनुमति के साथ PG या हॉस्टल संचालन के लिए आवश्यक अनुमतियां भी उपलब्ध नहीं थीं। ड्रेनेज, जलापूर्ति, वृक्ष, स्ट्रक्चरल सेफ्टी, कर विभाग और अग्निशमन विभाग का अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) जैसे आवश्यक दस्तावेज भी कुछ जगह नहीं मिले।

अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन नहीं करने और आवश्यक अनुमति के बिना संचालन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ मनपा ने बंद करने और सील करने की कार्रवाई शुरू की।

कॉलेजों की भूमिका भी जांच के दायरे में

जांच के दौरान अग्निशमन विभाग के अधिकारियों ने PG और हॉस्टल में रहने वाले विद्यार्थियों से बातचीत कर उनकी रहने की व्यवस्था के बारे में जानकारी ली। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि कुछ विद्यार्थियों को संबंधित क्षेत्र के कॉलेजों की ओर से इन PG और हॉस्टलों के बारे में संदर्भ दिए गए थे।

मामले को गंभीरता से लेते हुए मनपा आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी कॉलेज ने नियमों का पालन नहीं करने वाले PG या हॉस्टल का संदर्भ दिया है, तो उसकी भूमिका की भी जांच की जाए।

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नियम तोड़ने वाले मालिकों पर FIR की तैयारी

पुणे महापालिका प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अग्नि सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने और आवश्यक अनुमति के बिना संचालन करने वाले जगह मालिकों के खिलाफ FIR दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन के अनुसार, विद्यार्थियों की सुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

अधिकारियों ने संबंधित प्रतिष्ठानों के दस्तावेजों और सुरक्षा व्यवस्था की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करने की बात कही है।

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स्कूल और अस्पताल भी जांच के दायरे में

अग्निशमन विभाग शहर के अन्य हिस्सों में भी व्यापक जांच अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज, PG-हॉस्टल, अस्पताल और अन्य छात्र-आवासीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था की जांच की जाएगी।

जहां अग्निशमन उपकरण और अन्य सुरक्षा उपाय निर्धारित मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाएंगे, वहां नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मनपा ने संबंधित संस्थानों और संपत्ति मालिकों से अग्निशमन उपकरणों को कार्यशील स्थिति में रखने तथा सभी आवश्यक अनुमतियां और प्रमाणपत्र सुनिश्चित करने को कहा है।

प्रशासन के अनुसार, अभियान का उद्देश्य आग की घटना के बाद कार्रवाई करना नहीं, बल्कि संभावित हादसों को पहले ही रोकना और विद्यार्थियों सहित आम नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

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