तुकाराम मुंढे के नेतृत्व में FDA का एक्शन: चाकन-तलेगांव चौक पर गुटखे से भरा ट्रक जब्त, MCOCA लगाने की तैयारी

Tukaram Mundhe FDA Action Chakan: महाराष्ट्र एफडीए ने 6 घंटे के लंबे पीछा करने के बाद चाकन में 1.13 करोड़ रुपये मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाकू और ट्रक जब्त किया है। 5 आरोपियों पर मामला दर्ज
Gutkha seized and truck intercepted in Chakan
चाकन में जब्त गुटखा और पकड़ा गया ट्रक(सोर्स: एआई फोटो)
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FDA Seizes Banned Gutkha Worth 1 Crore Chakan: महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने शुक्रवार, 18 सितंबर को चाकण में कार्रवाई करते हुए प्रतिबंधित गुटखा, सुगंधित तंबाकू और पान मसाला से भरा ट्रक पकड़ा। FDA के अनुसार, विभागीय टीमों ने करीब छह घंटे तक ट्रक का पीछा किया। कार्रवाई के दौरान स्थानीय पुलिस की मदद से ट्रक को रात करीब 8 बजे चाकण-तलेगांव जंक्शन पर रोका गया।

FDA ने जब्त माल और ट्रक की कुल कीमत ₹1,13,54,600 बताई है। इसमें प्रतिबंधित खाद्य उत्पादों की कीमत ₹93,54,600, जबकि ट्रक क्रमांक MH 18 BZ 2350 की कीमत ₹20 लाख बताई गई है। मामले में चालक समेत पांच आरोपियों के खिलाफ पुलिस शिकायत दर्ज की गई है।

मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र पहुंच रहा था ट्रक

FDA के अनुसार, शुक्रवार दोपहर करीब 2 बजे विभाग को प्रतिबंधित गुटखे की खेप के बारे में गोपनीय सूचना मिली थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक ट्रक मध्य प्रदेश से समृद्धि एक्सप्रेसवे के रास्ते भिवंडी और ठाणे की ओर जाने वाला था।

बाद में अधिकारियों को पता चला कि ट्रक ने अपना मार्ग बदल लिया और संगमनेर के रास्ते पुणे की ओर मुड़ गया। इसके बाद FDA ने संभावित मार्गों पर अपनी टीमें तैनात कीं। ठाणे डिवीजन की एक टीम को मुरबाड भेजा गया, जबकि पुणे डिवीजन की टीम राजगुरुनगर में तैनात की गई।

FDA के अनुसार, राजगुरुनगर टोल प्लाजा के पास खाद्य सुरक्षा अधिकारी लक्ष्मीकांत सावले ने ट्रक को रोकने के लिए अपना वाहन उसके रास्ते में खड़ा किया। आरोप है कि चालक ने वाहन नहीं रोका और आगे बढ़ गया। इसके बाद सावले ने ट्रक का पीछा किया और करीब छह घंटे की कार्रवाई के बाद उसे चाकण में रोका गया।

₹93.54 लाख का प्रतिबंधित माल जब्त

FDA की सूची के अनुसार ट्रक से अलग-अलग ब्रांड का प्रतिबंधित पान मसाला और सुगंधित तंबाकू बरामद किया गया। विभाग द्वारा बताए गए जब्त माल का विवरण इस प्रकार है:

चालक समेत पांच लोगों के खिलाफ शिकायत

FDA के अनुसार, 19 सितंबर की सुबह करीब 10 बजे पुणे के खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने चाकण नॉर्थ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 123, 223, 274, 275 और 3(5) तथा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26(2)(i), 26(2)(iv), 27(3)(e), 30(2)(a) और 59 का उल्लेख किया गया है।

शिकायत में पांच लोगों को आरोपी बनाया गया है:

  • नफीस मेहबूब खान (40): हरियाणा निवासी, कथित ट्रक चालक

  • निलेश राठी: खामगांव, बुलढाणा निवासी, कथित मालिक/सप्लायर

  • अरुण पाटील: जलगांव निवासी, कथित मालिक/सप्लायर

  • जे.एम.डी. एंटरप्राइजेज, धुले: वाहन का कथित मालिक

  • संजय माता: इंदौर, मध्य प्रदेश निवासी, कथित ट्रांसपोर्टर

FDA ने पुलिस से आरोपियों के पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड, प्रतिबंधित माल की सप्लाई चेन और संबंधित वित्तीय लेनदेन की जांच करने को कहा है।

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सबूत मिलने पर MCOCA कार्रवाई का प्रस्ताव

FDA के अनुसार, यदि जांच में संगठित गतिविधि से जुड़े पर्याप्त सबूत सामने आते हैं, तो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA), 1999 के तहत कार्रवाई का प्रस्ताव भेजने की मांग की गई है। फिलहाल यह कार्रवाई जांच में सामने आने वाले तथ्यों और संबंधित प्राधिकरण के निर्णय पर निर्भर करेगी।

FDA आयुक्त तुकाराम मुंडे ने कहा कि विभाग एक्सपायर्ड, मिलावटी या अवैध तरीके से रखे अथवा बेचे जा रहे खाद्य उत्पादों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी रखेगा। FDA ने इस कार्रवाई को महाराष्ट्र में प्रतिबंधित और हानिकारक खाद्य पदार्थों की बिक्री, भंडारण और परिवहन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान का हिस्सा बताया है।

खाद्य गुणवत्ता या नियमों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतें FDA के टोल-फ्री नंबर 1800-222-365 या Food & Drug Grievance Portal के माध्यम से दर्ज की जा सकती हैं।

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