FDA की बड़ी कार्रवाई: पुणे समेत पश्चिम महाराष्ट्र के 10 होटल, डेयरी और बेकरी के लाइसेंस निलंबित
Pune FDA Action: पुणे समेत पश्चिमी महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन पर FDA सख्त। अस्वच्छता और लापरवाही मिलने पर 10 नामचीन होटलों और बेकरियों के लाइसेंस निलंबित।
- Written By: रूपम सिंह
अन्न एवं औषध प्रशासन, लाइसेंस सस्पेंड (सोर्स: सोशल मीडिया)
FDA Suspends Hotel Licences Maharashtra: अन्न एवं औषध प्रशासन (एफडीए) ने पुणे शहर सहित ग्रामीण इलाकों और पश्चिमी महाराष्ट्र में खाद्य सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू की है। गुरुवार और शुक्रवार को चलाए गए विशेष अभियान के दौरान पुणे, सातारा, सांगली और कोल्हापुर के 10 होटल, डेयरी और बेकरियों के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए।
कार्रवाई के बाद संबंधित व्यवसायियों में हड़कंप मच गया है। एफडीए अधिकारियों के अनुसार, निरीक्षण के दौरान कई प्रतिष्ठानों में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम (एफएसएसएआई) के नियमों का गंभीर उल्लंघन पाया गया।
भोजन तैयार करने वाले स्थानों पर गंदगी, अस्वच्छ वातावरण और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में भारी लापरवाही सामने आई। विभाग ने निरीक्षण के दौरान ली गई तस्वीरें भी जारी की हैं, जिनमें खाद्य सामग्री बेहद अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में तैयार होती दिखाई दे रही है।
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इन पर गिरी गाज
कार्रवाई के तहत पुणे शहर की गोल्डन बेकरी, गोल्डन मैजेस्टिक बेकरी, स्टार कैटरिंग सर्विस, अशोक बार एंड रेस्टोरेंट तथा बिकांगे बिरयानी एलएलपी के लाइसेंस निलंबित किए गए। अंबेगांव की सिद्धार्थ एग्रो-डेयरी, महाबलेश्वर के सह्याद्रि रेस्टोरेंट एंड ढाबा व सिगड़ी रेस्टोरेंट, कोल्हापुर के वीबीजीओआर स्कूल कैंटीन और सांगली के हलद भवन कैंटीन पर भी कार्रवाई हुई। एफडीए ने चेतावनी दी है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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नियमों के पालन पर रहेगा विशेष फोकस
विभाग का कहना है कि भविष्य में भी नियमित निरीक्षण अभियान चलाए जाएंगे। जिन प्रतिष्ठानों में गंभीर खामियां मिलेंगी, उनके खिलाफ लाइसेंस निलंबन, जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एफडीए का उद्देश्य उपभोक्ताओं को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना तथा जनस्वास्थ्य की रक्षा सुनिश्चित करना है।
