एसिलॉक ब्रांड नेम विवाद में कैडिला पर बड़ी कार्रवाई: पुणे, ठाणे, नागपुर गोदाम लाइसेंस रद्द

Maharashtra FDA Action: एसिलॉक दवा में साल्ट की गड़बड़ी और पैकेजिंग नियमों के उल्लंघन पर FDA ने सख्त रुख अपनाया है। कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के पुणे, ठाणे व नागपुर गोदामों के लाइसेंस रद्द।
Major action taken against Cadila in the Aciloc brand name dispute
एसिलॉक लाइसेंस रद्द, प्रतीकात्मक तस्वीरसोर्स- सोशल मीडिया
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Food And Drug Administration: एक ही ब्रांड नाम ‘एसिलॉक’ के तहत अलग-अलग साल्ट वाली दवाओं की बिक्री और आपूर्ति में गंभीर गड़बड़ी सामने आने के बाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने बड़ी कार्रवाई की है।

FDA ने कैडिला फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के पुणे (वडकी), ठाणे और नागपुर स्थित केंद्रीय वितरण गोदामों के दवा बिक्री एवं वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं।

रैनिटिडिन की जगह फैमोटिडिन की आपूर्ति

जांच के दौरान सामने आया कि पुणे शहर के कुछ थोक विक्रेताओं ने रैनिटिडिन आधारित ‘एसिलॉक 150’ और ‘एसिलॉक 300’ का ऑर्डर दिया था। इसके बदले उन्हें फैमोटिडिन आधारित ‘एसिलॉक 150+’ और ‘एसिलॉक 300+’ की आपूर्ति की गई।

FDA के अनुसार, केवल ब्रांड नाम के साथ ‘+’ का निशान जोड़कर दवा के मुख्य घटक यानी साल्ट में बदलाव किया गया। इससे डॉक्टरों, केमिस्टों और मरीजों के बीच दवा को लेकर भ्रम की गंभीर स्थिति पैदा हो सकती थी। एक ही ब्रांड नाम के तहत अलग-अलग साल्ट वाली दवाओं की आपूर्ति को लेकर FDA ने इसे गंभीर अनियमितता माना।

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अनिवार्य 14 टैबलेट की जगह 30 टैबलेट का पैक

जांच में पैकिंग से जुड़ी अनियमितता भी सामने आई। नियमानुसार निर्धारित 14 गोलियों के पैक के बजाय 30 गोलियों वाला पैक उपलब्ध कराया गया था। दवा की पैकिंग और लेबलिंग में इस तरह की विसंगतियां मरीजों और दवा विक्रेताओं के लिए भ्रम की स्थिति पैदा कर सकती हैं।

निरीक्षण पुस्तिका भी नहीं मिली

FDA की जांच के दौरान निरीक्षण पुस्तिका उपलब्ध नहीं होने की बात भी सामने आई। दवा के भंडारण और वितरण से जुड़े रिकॉर्ड का व्यवस्थित रखरखाव नियामकीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसे में निरीक्षण से संबंधित दस्तावेजों का उपलब्ध नहीं होना भी कार्रवाई का आधार बना।

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तीन शहरों के केंद्रीय गोदामों पर कार्रवाई

FDA ने मामले की जांच के बाद कैडिला फार्मास्यूटिकल्स के पुणे शहर के वडकी, ठाणे शहर और नागपुर स्थित केंद्रीय वितरण गोदामों के बिक्री एवं वितरण लाइसेंस रद्द कर दिए हैं। इस कार्रवाई से दवा कंपनियों और वितरकों को स्पष्ट संदेश गया है कि ब्रांड नाम, साल्ट, पैकेजिंग और वितरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन गंभीरता से लिया जाएगा।

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