FDA कमिश्नर तुकाराम मुंढे (डिजाइन फोटो) 
पुणे

महाराष्ट्र FDA की बड़ी कार्रवाई: पुणे, कोल्हापुर, सांगली और सातारा में 21 होटलों-बेकरियों के लाइसेंस सस्पेंड

Pune FDA Action: सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र अभियान के तहत FDA ने पुणे संभाग के 21 प्रसिद्ध होटलों, बेकरियों और रेस्टोरेंट में गंदगी मिलने पर उनके लाइसेंस तुरंत निलंबित कर दिए हैं।

आकाश मसने

Hotels And Bakeries Licenses Suspended: महाराष्ट्र में खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वच्छता को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने सख्त रुख अपना लिया है। IAS तुकाराम मुंढे के FDA कमिश्नर बनने के बाद राज्यभर में चलाए जा रहे 'सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र' विशेष अभियान के तहत एफडीए की टीम ने पुणे संभाग में होटलों, रेस्टोरेंटों, बेकरियों और डेयरी प्रतिष्ठानों पर अचानक ताबड़तोड़ छापेमारी की।

इस जांच के दौरान भारी पैमाने पर अस्वच्छता, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के नियमों का उल्लंघन और घटिया व्यवस्था पाई गई। इसके चलते एफडीए ने पुणे संभाग के कुल 21 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस और पंजीकरण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए हैं।

23 से 28 जुलाई तक चला विशेष चेकिंग अभियान

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत यह कार्रवाई 23 से 28 जुलाई के बीच की गई। जिन 21 प्रतिष्ठानों पर गाज गिरी है, उनमें पुणे जिले के 11, सातारा जिले के 4, सांगली जिले के 3 और कोल्हापुर जिले के 3 प्रतिष्ठान शामिल हैं। नियमों को ताक पर रखकर ग्राहकों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले व्यवसायियों के खिलाफ विभाग ने तुरंत कार्रवाई की।

इन नामी प्रतिष्ठानों पर गिरी गाज

FDA की कार्रवाई की चपेट में आने वाले पुणे के प्रमुख प्रतिष्ठानों में इंटिग्रिटी फूड सर्विसेज (बालेवाड़ी), ब्लिंकिट कॉमर्स प्रा. लि. (लोहगांव), होटल लक्ष्मण (प्रभात रोड), पंजाबी शेफ (मुंधवा), मदीना फैमिली रेस्टोरेंट (भवानी पेठ), हिना बेकरी (सिंहगढ़ रोड), माधव बिरयानी (मुंधवा), इंडियन बेकरी और ब्लिंक कॉमर्स प्रा. लि. (नर्हे) शामिल हैं।

इसके अलावा सातारा के न्यू सम्राट होटल, होटल केसर, होटल लक्ष्मी गार्डन फैमिली रेस्टोरेंट और बैंगलोर अय्यंगर बेकरी पर गाज गिरी। सांगली में होटल श्री प्योर वेज, मैत्री चाइनीज सेंटर, होटल 2520 गावरान तड़का, तथा कोल्हापुर की श्रीकृष्ण बैंगलोर अय्यंगर बेकरी, डायमंड बेकरी और केदारलिंक बेकरी के लाइसेंस भी निलंबित कर दिए गए हैं।

एफडीए ने दी सख्त चेतावनी

एफडीए के संयुक्त आयुक्त (खाद्य) दिगंबर भोगावडे ने स्पष्ट किया कि सभी खाद्य व्यवसायियों के लिए ग्राहकों को मुफ्त शुद्ध पीने का पानी देना, केवल फूड-ग्रेड पैकिंग सामग्री का उपयोग करना, इस्तेमाल किए गए तेल के बार-बार उपयोग से बचना, मेनू कार्ड पर भ्रामक जानकारी न देना और वैध लाइसेंस के साथ व्यवसाय करना अनिवार्य है। प्रशासन ने आम जनता से अपील की है कि यदि किसी को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता या अस्वच्छता के संबंध में शिकायत हो, तो वे एफडीए के टोल-फ्री नंबर 1800222365 पर तुरंत संपर्क करें।

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