पुणे: मैट्रिमोनियल साइट पर महिला से हुई पहचान, पिस्तौल की धमकी देकर दुष्कर्म के आरोपी को जमानत नहीं

Pune Court Rejects Bail Ashok Badhe: पुणे सत्र न्यायालय ने शादी का झांसा देकर और पिस्टल की नोक पर 28 वर्षीय महिला का बार-बार यौन शोषण करने वाले आरोपी अशोक वसंत बाधे की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
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पुणे सेशंस कोर्टसोर्स- सोशल मीडिया
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Matrimonial Fraud Pistol Threat Pune News: पुणे के नरहे इलाके में एक 33 वर्षीय व्यक्ति पर 28 वर्षीय महिला को शादी का झांसा देकर कथित तौर पर यौन संबंध बनाने और पिस्तौल की धमकी देने का मामला सामने आया है। आरोपी की पहचान अशोक वसंत बाधे (33) के रूप में हुई है। वह नरहे का रहने वाला है और मूल रूप से बीड जिले के पिंपलनेर का निवासी बताया गया है।

शादी का भरोसा देकर महिला से संपर्क का आरोप

अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी की महिला से मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। कथित तौर पर उसने खुद को संभावित वैवाहिक साथी के रूप में पेश कर महिला का विश्वास हासिल किया। इसके बाद आरोपी ने उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंध बनाए और पिस्तौल दिखाकर उसे धमकाने का आरोप है।

पुलिस के मुताबिक, कथित घटनाएं 29 मार्च से 13 जुलाई के बीच हुईं। आरोप है कि आरोपी ने महिला को अलग-अलग स्थानों पर ले जाकर उसके साथ बार-बार दुष्कर्म किया। साथ ही, मांग नहीं मानने पर जान से मारने की धमकी देने का भी आरोप लगाया गया है।

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अलग-अलग लॉज में ले जाने का आरोप

पुलिस के अनुसार, आरोपी महिला को उसकी इच्छा के विरुद्ध पुणे शहर के आंबेगांव क्षेत्र और बारामती तालुका के अलग-अलग लॉज में ले गया था। वहां उसके साथ कथित तौर पर यौन उत्पीड़न किया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी का मोबाइल फोन भी जब्त किया है और आगे की जांच जारी है।

अभियोजन के विरोध के बाद जमानत खारिज

घटना के बाद महिला ने नरहे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने जमानत के लिए पुणे सेशंस कोर्ट का रुख किया।

अभियोजन पक्ष ने जमानत याचिका का विरोध करते हुए आरोपों की गंभीरता और कथित अपराध के योजनाबद्ध तरीके से किए जाने का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सेशंस कोर्ट ने आरोपी अशोक वसंत बाधे की जमानत याचिका खारिज कर दी। मामले की जांच अभी जारी है।

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