Hindi news, हिंदी न्यूज़, Hindi Samachar, हिंदी समाचार, Latest Hindi News
X
  • देश
  • महाराष्ट्र
  • विदेश
  • खेल
  • मनोरंजन
  • नवभारत विशेष
  • वायरल
  • धर्म
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • करियर
  • टेक्नॉलजी
  • यूटिलिटी
  • फैक्ट चेक
  • हेल्थ
  • ऑटोमोबाइल
  • वीडियो

  • वेब स्टोरीज
  • फोटो
  • होम
  • विडियो
  • फटाफट खबरें

‘बर्गर किंग’ हारा कानूनी लड़ाई, पुणे के एक रेस्टोरेंट पर लगाया था ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप

अमेरिका की मशहूर कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक रेस्टोरेंट से अदालत में हार गई। बर्गर किंग ने रेस्टोरेंट पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुणे की एक अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में पुणे की एक जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए बर्गर किंग की याचिका को खारिज कर दिया है।

  • Written By: आकाश मसने
Updated On: Aug 18, 2024 | 09:43 PM

पुणे स्थित बर्गर किंग रेस्तरां (सोर्स: सोशल मीडिया)

Follow Us
Close
Follow Us:

पुणे: अमेरिका की मशहूर कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में स्थित एक रेस्टोरेंट से अदालत में हार गया। बर्गर किंग ने रेस्टोरेंट पर ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए पुणे की एक अदालत में याचिका दायर की थी। इस मामले में पुणे की एक जिला अदालत ने फैसला सुनाते हुए बर्गर किंग की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि बर्गर किंग भारत में आने से पहले से ही यह रेस्टोरेंट इस नाम से पुणे में अपनी सेवाएं दे रहा है। इस मामले में पुणे में स्थित बर्गर किंग नाम से मशहूर रेस्टोरेंट की जीत हुई है।

अमेरिका की दिग्गज कंपनी बर्गर किंग कॉरपोरेशन महाराष्ट्र के पुणे में इसी नाम वाले एक रेस्टोरेंट के खिलाफ 13 साल पुरानी कानूनी लड़ाई हार गई है। पुणे की एक जिला अदालत ने कंपनी द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन का आरोप लगाते हुए दायर किए गए मुकदमे को खारिज कर दिया। जिला न्यायाधीश सुनील वेदपाठक ने 16 अगस्त को दिए आदेश में कहा कि शहर स्थित रेस्टोरेंट ‘बर्गर किंग’ अमेरिकी बर्गर कंपनी के भारत में दुकान खोलने से पहले से ही काम कर रहा था।

यह भी पढ़ें:-  पुणे में आफत की बारिश, सड़कों पर भरा पानी, सोमवार को भी जमकर बरसेंगे बादल

सम्बंधित ख़बरें

पुणे पुलिस की पहल: आम जनता बनी ट्रैफिक प्रहरी, PTP ऐप से ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर नजर, नागरिकों को इनाम

पुणे में गर्मी का ‘पारा’ हाई, टूटा 11 साल का न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड; मौसम वैज्ञानिक चिंतित

पीएमसी में भाजपा की पकड़ मजबूत, सभी विषय समितियों पर कब्जा तय; 27 फरवरी को औपचारिक घोषणा

पुणे: एक मिनट की देरी से बदली बाजी, पुणे स्थायी समिति में भाजपा निर्विरोध; विपक्ष का दावा खारिज

आरोप साबित नहीं कर पाई बर्गर किंग

अदालत ने यह भी कहा कि बर्गर किंग यह साबित करने में विफल रही कि स्थानीय खाद्य आउटलेट ने उसके ट्रेडमार्क का उल्लंघन किया है। अदालत ने बर्गर किंग कॉरपोरेशन के 2011 के मुकदमे को खारिज कर दिया, जिसमें ट्रेडमार्क के उल्लंघन, ट्रेडमार्क को अपना बताने और आर्थिक क्षति के लिए स्थायी निषेधाज्ञा की मांग की गई थी।

यह भी पढ़ें:- नासिक में बुनकरों का सर्वेक्षण शुरू, मिलेगा सरकारी योजनाओं का लाभ

20 लाख रुपए के हर्जाने की मांग

पुणे स्थित बर्गर किंग फूड जॉइंट के मालिकों अनाहिता इरानी और शापूर इरानी के खिलाफ दायर इस मुकदमे में 20 लाख रुपए के हर्जाने की भी मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि बर्गर किंग कॉरपोरेशन ने भारत में अपने ट्रेडमार्क बर्गर किंग के तहत रेस्टोरेंट के माध्यम से सेवाएं देने की शुरुआत 2014 में की, जबकि शहर स्थित भोजनालय 1991-92 से रेस्टोरेंट सेवाएं देने के लिए ट्रेडमार्क ‘बर्गर किंग’ का उपयोग कर रहा था।

(एजेंसी इनपुट के साथ)

Burger king loses trademark infringement case in pune

Get Latest   Hindi News ,  Maharashtra News ,  Entertainment News ,  Election News ,  Business News ,  Tech ,  Auto ,  Career and  Religion News  only on Navbharatlive.com

Published On: Aug 18, 2024 | 09:43 PM

Topics:  

  • Pune News

Popular Section

  • देश
  • विदेश
  • खेल
  • लाइफ़स्टाइल
  • बिज़नेस
  • वेब स्टोरीज़

States

  • महाराष्ट्र
  • उत्तर प्रदेश
  • मध्यप्रदेश
  • दिल्ली NCR
  • बिहार

Maharashtra Cities

  • मुंबई
  • पुणे
  • नागपुर
  • ठाणे
  • नासिक
  • अकोला
  • वर्धा
  • चंद्रपुर

More

  • वायरल
  • करियर
  • ऑटो
  • टेक
  • धर्म
  • वीडियो

Follow Us On

Contact Us About Us Disclaimer Privacy Policy Terms & Conditions Author
Marathi News Epaper Hindi Epaper Marathi RSS Sitemap

© Copyright Navbharatlive 2026 All rights reserved.