वसई-विरार नगर निगम के अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई, नालासोपारा गोदाम से 9 टन प्लास्टिक जब्त
Palghar News: पालघर जिले की वसई विरार नगर निगम ने नालासोपारा के एक गोदाम से नौ टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया। इसे वीवीएमसी की सबसे बड़ी कार्रवाई बताया जा रहा है।
- Written By: आकाश मसने
प्रतीकात्मक तस्वीर (सोर्स: सोशल मीडिया)
Palghar Banned Plastic Seized: महाराष्ट्र के पालघर जिले में प्रतिबंधित प्लास्टिक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। वसई विरार नगर निगम (VVMC) के अधिकारियों ने नालासोपारा के अछोले स्थित एक गोदाम से खुफिया सूचना के आधार पर नौ टन प्रतिबंधित प्लास्टिक जब्त किया है।
खुफिया सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए, वसई विरार महानगरपालिका के कर्मियों की एक टीम शुक्रवार को नालासोपारा क्षेत्र के अछोले स्थित साड़ी कम्पाउंड के एक गोदाम पर पहुंची। अधिकारियों ने यहां जमा कर रखे गए भारी मात्रा में प्रतिबंधित प्लास्टिक को जब्त कर लिया। नागरिक निकाय ने एक विज्ञप्ति जारी कर दावा किया है कि यह वसई विरार नगर निगम द्वारा जब्त की गई प्रतिबंधित प्लास्टिक की अब तक की सबसे बड़ी खेप है।
गोदाम मालिकों पर लगा 5,000 रुपये का जुर्माना
इस बड़ी जब्ती के बाद, अधिकारियों ने तुरंत दंडात्मक कार्रवाई भी शुरू कर दी है। गोदाम मालिकों से मौके पर ही 5,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया है। यह जुर्माना प्रतिबंधित प्लास्टिक के भंडारण और संग्रह के नियम उल्लंघन के लिए लगाया गया है।
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महाराष्ट्र में प्लास्टिक बैन के नियम
कानून के तहत, प्रतिबंधित प्लास्टिक का उत्पादन, भंडारण, बिक्री या उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए सख्त दंड का प्रावधान है।
- पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाता है।
- दूसरी बार अपराध करने पर जुर्माने की राशि बढ़कर 10,000 रुपये हो जाती है।
- बार-बार उल्लंघन करने पर दोषी व्यक्ति पर 25,000 रुपये का भारी जुर्माना लगाया जा सकता है, साथ ही तीन महीने की कैद की सजा भी हो सकती है।
