फ्लेमिंगो को बचाने के लिए वन विभाग सख्त, NRI वेटलैंड में ड्रोन उड़ाने पर होगी कानूनी कार्रवाई

Navi Mumbai NRI Wetland Drone Ban Update: नवी मुंबई के सीवु नेरुल स्थित NRI वेटलैंड में फ्लेमिंगो और प्रवासी पक्षियों की सुरक्षा के लिए ड्रोन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है।
Navi Mumbai NRI Wetland Drone Ban
नवी मुंबई ड्रोन बैन (सौ. डिजाइन फोटो )
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Navi Mumbai NRI Wetland Drone Ban News: सीवु नेरुल इलाके में एनआरआई वेटलैं में फ्लेमिंगो और दूसरे माइग्रेटरी पक्षियों को ड्रोन से होने वाली परेशानी को रोकने के लिए वन विभाग ने ठोस कदम उठाए हैं।

इलाके में ड्रोन पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है और सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए सात सुरक्षा गार्ड को परमानेंट तौर पर अपॉइंट किया गया है। पिछले कुछ महीनों में, सोशल मीडिया पर रील और फोटोग्राफी के लिए इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल काफी बढ़ गया था।

वाइल्डलाइफ के शौकीनों ने बताया था कि ड्रोन पक्षियों के रहने की जगह, ब्रीडिंग और नेचुरल मूवमेंट के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे हैं। इसे गंभीरता से लेते हुए, महाराष्ट्र सरकार के वन विभाग (मैंग्रोव सेल मुंबई, नॉर्थ कोंकण) और मैंग्रोव फाउंडेशन ने इलाके में नए सख्त नियमों के साथ नोटिस बोर्ड लगाए हैं।

नियम का पालन नहीं करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

इसके अनुसार, वाइल्डलाइफ (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1972 के सेक्शन 9 और सेक्शन 51 के तहत जंगली जानवरों को नुकसान पहुंचाना या उनके रहने की जगह को नष्ट करना एक गंभीर सजा वाला अपराध है, और इसी एक्ट के तहत नियम तोड़ने वालों के खिलाफ सीधी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नागरिकों की मांग पूरे साल लागू रहे ये नियम

हर साल, हजारों विदेशी और स्थानीय प्रवासी पक्षी इस वेटलैंड में आराम करने आते हैं। वन विभाग के इस फैसले का पर्यावरणविदों ने स्वागत किया है, और नागरिकों की मांग है कि इन नियमों को पूरे साल लगातार लागू किया जाना चाहिए।

वन विभाग ने इस इलाके की सुरक्षा के लिए फॉरेस्ट रेज ऑफिसर, नवी मुंबई (मैग्रोव डिवीजन, घनसोली) की ओर से नागरिकों के लिए एक संपर्क चैनल खोला है। अगर इलाके में नियमों का उल्लंघन होता है, तो लोग सीधे ईमेल 'rfomnm@gmail.com' या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के 24 घंटे चलने वाले 'हेलो फॉरेस्ट' हेल्पलाइन नंबर 1926 पर शिकायत कर सकते हैं।

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