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कामगार कल्याणकारी मंडल में संविदा पर कर्मचारी भर्ती का विरोध, प्रक्रिया रद्द करने की मांग

CITU Protest: सीटू ने कामगार कल्याणकारी मंडल में संविदा भर्ती का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के उल्लंघन का आरोप लगाया और भर्ती प्रक्रिया रद्द करने की मांग की।

  • Written By: अर्पित शुक्ला
Updated On: Sep 23, 2025 | 03:41 PM

नाशिक न्यूज (सौ. डिजाइन फोटो )

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Nashik News: महाराष्ट्र इमारत और अन्य निर्माण कामगार कल्याणकारी मंडल द्वारा संविदा के आधार पर कर्मचारियों की भर्ती के लिए एक एजेंसी के चयन का कड़ा विरोध किया जा रहा है। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस (CITU) ने मांग की है कि यह भर्ती प्रक्रिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करती है, को तुरंत रद्द किया जाए। कामगार विभाग और महाराष्ट्र इमारत और अन्य निर्माण कामगार कल्याणकारी मंडल के लिए संविदा पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एक एजेंसी के चयन हेतु प्रतिष्ठित और अनुभवी कंपनियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे पूर्णकालिक कर्मचारियों की नियुक्ति के निर्देश

सीटू ने तर्क दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 18 जनवरी 2020 को स्पष्ट निर्देश दिए थे कि प्रत्येक राज्य 3 महीने के भीतर पर्याप्त, पूर्णकालिक कर्मचारियों के साथ एक कल्याणकारी मंडल स्थापित करे। साथ ही, विभिन्न योजनाओं के बारे में श्रमिकों के बीच जागरूकता फैलाई जाए, पंजीकरण के लिए अधिकारी नियुक्त किए जाएं, और प्रत्येक जिले में इसके लिए केंद्र शुरू किए जाएं। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया था कि ट्रेड यूनियनों, कानूनी सलाहकारों और गैर-सरकारी संगठनों को इस कार्य में प्रोत्साहित किया जाए, सेस जमा करने के लिए कदम उठाए जाएं, और पंजीकृत श्रमिकों को छह महीने के भीतर लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा, राज्य सरकार को मंडल के कामकाज का सामाजिक ऑडिट कराना चाहिए और कैग (CAG) के माध्यम से भी इसका ऑडिट किया जाना चाहिए।

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सीटू ने कहा है कि संविदा पर कर्मचारियों की नियुक्ति से मंडल का काम ठीक से नहीं हो पाएगा। अक्सर यह देखा गया है कि संविदा पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ शोषण होता है और इससे जनता को भी बेहतर सेवा नहीं मिल पाती।

इस प्रक्रिया में अक्सर अधिक खर्च भी होता है। इसलिए, सीटू ने मांग की है कि संविदा पर मानव संसाधन उपलब्ध कराने के लिए एजेंसी के चयन की प्रक्रिया, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करती है, उसे तुरंत रद्द किया जाए। इसके बजाय, मंडल के लिए तालुका (तहसील) स्तर से लेकर राज्य स्तर तक पूर्णकालिक कर्मचारियों और अधिकारियों की नियुक्ति की जाए।

Citu opposes contractual recruitment in maharashtra labour welfare board

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Published On: Sep 23, 2025 | 03:41 PM

Topics:  

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