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Nashik में 1,100 लिफ्ट बिना लाइसेंस चल रही, मनपा ने मुकदमा दर्ज करने के दिए आदेश

Nashik में 1,100 लिफ्टें बिना लाइसेंस चल रही हैं। जिसके कारण मनपा ने दिवाली के बाद दोषियों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर अब सख्त दंड तय किया जाएगा।

  • By अपूर्वा नायक
Updated On: Oct 22, 2025 | 09:45 AM

नासिक मनपा (सौ. सोशल मीडिया )

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Nashik News In Hindi: शहर में नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने कला एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। नासिक में वर्तमान में मौजूद लगभग 11,000 लिफ्टों में से 1,100 लिफ्ट वास्तव में बिना लाइसेंस और आवश्यक सुरक्षा प्रमाणपत्रों के चल रही हैं।

मनपा प्रशासन ने इस गंभीर उल्लंघन को देखते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। मनपा के आंकड़ों के अनुसार, शहर की 10 प्रतिशत लिफ्ट ऐसी हैं जिन्हें या तो आधिकारिक लाइसेंस नहीं मिला है या उनके वार्षिक निरीक्षण प्रमाणपत्र का नवीनीकरण नहीं हुआ है।

गौरतलब है कि ऐसी कुछ लिफ्ट उच्च-स्तरीय सोसायटियों, मॉल और व्यावसायिक परिसरों में चल रही हैं। इंजीनियरिंग विभाग ने निरीक्षण अभियान शुरू कर दिया है, और दिवाली के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाएगा। महाराष्ट्र लिफ्ट अधिनियम के अनुसार, बिना अनुमति के किसी भी लिफ्ट का संचालन करना अपराध है। लिफ्ट का वार्षिक सुरक्षा निरीक्षण और प्रमाणन अनिवार्य है।

ये भी पढ़ें :- Sambhajinagar: संजय शिरसाट ने विधायकों को दिया दिवाली गिफ्ट, दलित बस्तियों में होंगे विकास कार्य

दंडात्मक कार्रवाई व अपील

कुछ नवीनतम लिफ्टों के निरीक्षण के लिए मुंबई से तकनीकी कर्मचारियों को भी बुलाया जाता है, लिपट के रखरखाव पर सालाना 1500 रुपये का खर्च आता है। मनपा सूत्रों के अनुसार, बिना अनुमति के संचालित लिपट के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और दंडात्मक कार्रवाई शुरू की गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वाली लिपटों को संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, प्रशासन ने नागरिकों से यह सुनिश्चित करने की अपील की है कि उनकी इमारती में लिफ्ट लाइसेंस प्राप्त हों, प्रत्येक लिफ्ट में लाइसेंस प्लेट और प्रमाणपत्र प्रदर्शित करना अनिवार्य है। साथ ही, आपात स्थिति के लिए अलार्म, इंटरकॉम और आपातकालीन लाइट भी अनिवार्य है।

10 percent of nashiks lifts operate without license and inspection

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Published On: Oct 22, 2025 | 09:06 AM

Topics:  

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